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राजगढ़ : करनी है शादी तो मानने पड़ेंगे यह नियम, जिला कलेक्टर ने जारी किए निर्देश - rajgarh administration

केंद्र सरकार के आदेश के बाद राजगढ़ ने लॉकडाउन के बीच शादी करने वालों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए है, जिनका पालन कर इस लॉकडाउन में विवाह किया जा सकता है.

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राजगढ़
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Published : Apr 27, 2020, 11:46 AM IST

राजगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से शादियां भी नहीं हो पा रही हैं, हालांकि कुछ शर्तों के साथ राजगढ़ केल्क्टर ने इसकी इजाजत दे दी है. गृह मंत्रालय से मिले आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है. इस आदेश में जिला प्रशासन को मौजूदा स्थिति के मुताबिक फैसला लेने की छूट दी गई है.

इसी को ध्यान में रखते हुए राजगढ़ में होने वाली शादियों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करते हुए ही शादी संभव है.

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कलेक्टर के आदेश की कॉपी

इन नियमों का करना होगा पालन

1. विवाह समारोह आयोजन करता अपने- अपने घरों पर वर-वधू पक्ष के चार- चार व्यक्ति, पंडित, काजी सहित की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं.

2 ऐसे प्रकरणों में जहां वर या वधू पक्ष को विवाह समारोह हेतु राजगढ़ जिले के बाहर जाना है, तो एक वाहन ड्राइवर सहित, दो व्यक्तियों की अनुमति होगी, आयोजनकर्ता ऐसे अधिकतम दो वाहनों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें जाने- वाले व्यक्तियों के नाम पता मोबाइल नंबर की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी.

3. जिला राजगढ़ अंतर्गत आयोजित होने वाले विवाह समारोह की सूचना आयोजन करता को क्षेत्रीय एसडीएम को विवाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधू पक्ष की जानकारी माय स्थाई पते व मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराना आवश्यक होगी.

4. एसडीएम को सूचित किए बगैर विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे .

5.सार्वजनिक स्थलों एवं मैरिज गार्डन पर विवाह एवं सामूहिक विवाह पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

6. विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग तथा डब्ल्यूएचओ द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

7. विवाह समारोह/कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य है.

वहीं अगर आप इन सभी नियमों का पालन नहीं करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको आदेश के उल्लंघन मानते हुए आप पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इनके अनुसार आप पर कार्रवाई की जाएगी.

राजगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से शादियां भी नहीं हो पा रही हैं, हालांकि कुछ शर्तों के साथ राजगढ़ केल्क्टर ने इसकी इजाजत दे दी है. गृह मंत्रालय से मिले आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है. इस आदेश में जिला प्रशासन को मौजूदा स्थिति के मुताबिक फैसला लेने की छूट दी गई है.

इसी को ध्यान में रखते हुए राजगढ़ में होने वाली शादियों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करते हुए ही शादी संभव है.

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कलेक्टर के आदेश की कॉपी

इन नियमों का करना होगा पालन

1. विवाह समारोह आयोजन करता अपने- अपने घरों पर वर-वधू पक्ष के चार- चार व्यक्ति, पंडित, काजी सहित की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं.

2 ऐसे प्रकरणों में जहां वर या वधू पक्ष को विवाह समारोह हेतु राजगढ़ जिले के बाहर जाना है, तो एक वाहन ड्राइवर सहित, दो व्यक्तियों की अनुमति होगी, आयोजनकर्ता ऐसे अधिकतम दो वाहनों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें जाने- वाले व्यक्तियों के नाम पता मोबाइल नंबर की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी.

3. जिला राजगढ़ अंतर्गत आयोजित होने वाले विवाह समारोह की सूचना आयोजन करता को क्षेत्रीय एसडीएम को विवाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधू पक्ष की जानकारी माय स्थाई पते व मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराना आवश्यक होगी.

4. एसडीएम को सूचित किए बगैर विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे .

5.सार्वजनिक स्थलों एवं मैरिज गार्डन पर विवाह एवं सामूहिक विवाह पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.

6. विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग तथा डब्ल्यूएचओ द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

7. विवाह समारोह/कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य है.

वहीं अगर आप इन सभी नियमों का पालन नहीं करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको आदेश के उल्लंघन मानते हुए आप पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और इनके अनुसार आप पर कार्रवाई की जाएगी.

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