राजगढ़। जिले में अब बिना मास्क लगाकर घूमने वालों की खैर नहीं है. प्रदेश सरकार ने मास्क लगाने की बाध्यता शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी शहर में कई लोग बिना मास्क लगाए ही सड़कों पर घूम रहे हैं. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यापारी और दुकानदार बिना मास्क कवर किए बैठे हुए हैं. मामला संज्ञान में लाने के बाद तहसीलदार राजेंद्र शर्मा ने नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर चेकिंग की. मास्क लगाने की व्यापारियों और आमजन को हिदायत दी है.
साथ ही कहा गया है कि अगर अब मास्क नहीं लगाए जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी. वहीं इसी संदर्भ में जब थाना प्रभारी कैलाश भारद्वाज से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा चेकिंग की जाएगी और अभी तक हमने कुल 15 चालान काट दिए हैं.
आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिना फेस कवर के सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट और मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिसिजेज कोविड-19 विनियम 2020 और मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) का उल्लंघन माना जाएगा. इसके तहत विधिक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है.