रायसेन। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्ययोजना डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान 2020-21 के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला महिला बाल विकास कार्यालय में आयोजित किया गया.
कार्यक्रम में जिले में बालक, बालिकाओं के लिए संचालित शासकीय छात्रावासों एवं किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संचालित बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक, वार्डन तथा प्रभारियों को यूनिसेफ भोपाल के रिसोर्स पर्सनों द्वारा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल संरक्षण, बाल अधिकार तथा बच्चों से संबधित अधिनियमों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया.
प्रशिक्षण के प्रारंभ में सहायक संचालक संजय गहरवाल द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के उददेश्य से अवगत कराते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी दी गई. संरक्षण अधिकारी राजा वर्मा ने योजना के डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लॉन की जानकारी देते हुए विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया.
यूनिसेफ भोपाल के रिसोर्स पर्सन अमरजीत सिंह द्वारा बाल अधिकार, बच्चों से संबंधित अधिनियमों, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया.
प्रशिक्षण में रिसोर्स पर्सन राखी सूर्यवंशी द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई. प्रशिक्षण में बताया गया कि बाल विवाह तथा बच्चों के शोषण की सूचना प्राप्त होने पर कहां संम्पर्क किया जा सकता है. साथ ही लैंगिक भेदभाव, किशोरियों की समस्याएं, चाइल्ड लाइन सेवा-1098 सहित अन्य विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया.