रायसेन। जिले में वर्तमान कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बैठक में निर्णय लिया गया. इसके उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में नर्मदा नदी के समस्त घाटों, अन्य नदियों तथा तालाबो पर पूजा एवं स्नान इत्यादि गतिविधियों को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है.
सोमवती अमावस्या को लेकर लिया निर्णय
उल्लेखनीय है कि 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर्व पर नर्मदा नदी व अन्य नदियों के सभी घाटों एवं तालाबों पर अधिक संख्या में श्रद्धालुओं की अत्याधिक भीड एकत्रित होने की संभावना है, जिससे कोविड-19 महामारी फैल सकती है. कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये तथा महामारी के नियंत्रण के लिए नर्मदा नदी के समस्त घाटों, अन्य नदियों तथा तालाबों पर पूजा एवं स्नान इत्यादि गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है.
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साथ ही स्थानीय संस्थाओं को इस संबंध में ध्वनि विस्तारक यंत्र से रायसेन जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रों में सूचना दिए जाने के आदेश दिए गए हैं. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.