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रायसेनः डिफाल्टर किसान नहीं निकाल पाएंगे फसल बीमा राशि,

रायसेन जिले में भले ही किसानों के खाते में बीमा राशि डाल दी गई हो लेकिन डिफाल्टर किसान इसे आसानी से नहीं निकाल पाएंगे. पैसा निकालने के लिए उन्हें बैंकिग प्रक्रिया का पालन करना होगा. उसके बाद उनके कर्ज की ब्याज राशि कटने के बाद यदि पैसा बचता है तो बैंक उसका भुगतान किसानों को करेगा.

Defaulter farmers will not be able to withdraw the amount of insurance
डिफाल्टर किसान नहीं निकाल पाएंगे बीमा की राशि
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Published : Sep 20, 2020, 8:44 AM IST

रायसेन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भले ही एक क्लिक पर किसानों के खाते में बीमा राशि के पैसे डाल दिए हों, लेकिन वो किसान इस राशि को निकालने की स्थिति में नहीं रहेंगे, जिनके खाते अनियमित हैं या रिनुअल नहीं हुए हैं.

डिफाल्टर किसान नहीं निकाल पाएंगे बीमा की राशि

बैंक अधिकारी के मुताबिक बीमा कंपनी यह राशि किसान के केसीसी खाते में डालती है. लेकिन वही किसान बीमा राशि निकालने की स्थिति में रहेंगे, जिनके खाते रेगुलर हैं या यूं कहें कि खाते की अलटी-पलटी हो चुकी है. जबकि वो किसान जिनके खाते अनियमित हैं, उन्हें पैसा निकालने से पहले उन्हें बैंक अधिकारियों के मांध्यम बैंकिंग प्रक्रिया करने के बाद ही भुगतान होगा. उन्होंने बताया कि ब्याज काटने के बाद यदि किसानों का पैसा अधिक निकलता है तो वो इस राशि को निकाल सकता है.

वहीं भोपाल संभाग के कमिश्नर ने भी किसानों की फसल बीमा की राशि में से कर्ज की राशि काटने के आदेश दिए हैं. जिस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम राम चौधरी ने कहा है कि यदि किसान का कोई कर्ज है तो उसे तो किसान को देना ही है, बीमा की राशि अलग बात है और किसान का कर्ज चुकाना अलग बात है. बता दें कि आज प्रदेश में आयोजित गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से जिले के 40 हजार एक सौ किसानों के खाते में लगभग 60 करोड़ रुपए की बीमा राशि डाली है.

रायसेन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भले ही एक क्लिक पर किसानों के खाते में बीमा राशि के पैसे डाल दिए हों, लेकिन वो किसान इस राशि को निकालने की स्थिति में नहीं रहेंगे, जिनके खाते अनियमित हैं या रिनुअल नहीं हुए हैं.

डिफाल्टर किसान नहीं निकाल पाएंगे बीमा की राशि

बैंक अधिकारी के मुताबिक बीमा कंपनी यह राशि किसान के केसीसी खाते में डालती है. लेकिन वही किसान बीमा राशि निकालने की स्थिति में रहेंगे, जिनके खाते रेगुलर हैं या यूं कहें कि खाते की अलटी-पलटी हो चुकी है. जबकि वो किसान जिनके खाते अनियमित हैं, उन्हें पैसा निकालने से पहले उन्हें बैंक अधिकारियों के मांध्यम बैंकिंग प्रक्रिया करने के बाद ही भुगतान होगा. उन्होंने बताया कि ब्याज काटने के बाद यदि किसानों का पैसा अधिक निकलता है तो वो इस राशि को निकाल सकता है.

वहीं भोपाल संभाग के कमिश्नर ने भी किसानों की फसल बीमा की राशि में से कर्ज की राशि काटने के आदेश दिए हैं. जिस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम राम चौधरी ने कहा है कि यदि किसान का कोई कर्ज है तो उसे तो किसान को देना ही है, बीमा की राशि अलग बात है और किसान का कर्ज चुकाना अलग बात है. बता दें कि आज प्रदेश में आयोजित गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से जिले के 40 हजार एक सौ किसानों के खाते में लगभग 60 करोड़ रुपए की बीमा राशि डाली है.

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