ETV Bharat / state

सगे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - panna news update

पन्ना जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सगे भाई की हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजी सुनाई है कोर्ट ने ये सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई.

Accused of killing his brother, sentenced to life imprisonment
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
author img

By

Published : Oct 7, 2020, 9:24 PM IST

Updated : Oct 7, 2020, 10:22 PM IST

पन्ना। पन्ना जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सगे भाई की हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजी सुनाई है. कोर्ट ने ये सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई. कुल्हाडी से हमला कर हत्या करने वाले अभियुक्त लाल्ले आदिवासी को आजीवन कारावास की सजा के साथ- साथ 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया.

आजीवन कारावास की सजा

मामला पन्ना के थाना सलेहा का है, जहां विगत 12 जून 2020 को फरियादी कोमल आदिवासी द्वारा सूचना दी गई. फरियादी द्वारा बताया गया था कि, भाई लाल्ले आदिवासी ने दयाराम आदिवासी की आपसी विवाद में हत्या कर दी है. मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी लाल्ले आदिवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था.

आपको बता दें कि, थाना सलेहा में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना आरंभ की गई. मामले को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया. शासन की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा करते हुए न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित किया गया. जिसके बाद आरोपी द्वारा किए गए अपराध को गंभीर मानते हुए अधिक सजा देने के लिए निवेदन किया गया.

पन्ना। पन्ना जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सगे भाई की हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजी सुनाई है. कोर्ट ने ये सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई. कुल्हाडी से हमला कर हत्या करने वाले अभियुक्त लाल्ले आदिवासी को आजीवन कारावास की सजा के साथ- साथ 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया.

आजीवन कारावास की सजा

मामला पन्ना के थाना सलेहा का है, जहां विगत 12 जून 2020 को फरियादी कोमल आदिवासी द्वारा सूचना दी गई. फरियादी द्वारा बताया गया था कि, भाई लाल्ले आदिवासी ने दयाराम आदिवासी की आपसी विवाद में हत्या कर दी है. मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी लाल्ले आदिवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था.

आपको बता दें कि, थाना सलेहा में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना आरंभ की गई. मामले को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया. शासन की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा करते हुए न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित किया गया. जिसके बाद आरोपी द्वारा किए गए अपराध को गंभीर मानते हुए अधिक सजा देने के लिए निवेदन किया गया.

Last Updated : Oct 7, 2020, 10:22 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.