नीमच। नीमच में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए कलेक्टर जितेन्द्र सिंह राजे ने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए संबधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर ने संक्रामक रोग जैसे हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया और डेंगू के फैलने की संभावना जाहिर की है. इन बीमारियों से बचाव के लिए कलेक्टर ने उपाय करने के निर्देश दिए हैं. ये आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक लागू रहेगा.
खाद्य और पेयजल सामग्री पर विशेष ध्यान
नीमच जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसको लेकर कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों के लिए खाद्य और पेय सामग्री निर्माण और प्रदाय करने वालों को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही बासी मिठाइयां, सड़े-गले फल, सब्जियां, मछली, अण्डे, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध रहेगा. कुल्फी, आइसक्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ, खुले स्थान, बाजार में जालीदार ढक्कन ढंककर बेचे जाएंगे.
नियमित होगी नालियों की सफाई
जिले में नालियां, गटरों, पानी के गड्ढों, मलकुण्ड, कुड़ा-करकट, गंदगी वाले स्थानों को स्वच्छ रखने और रोगाणुनाशक प्रदार्थ से नियमित सफाई के निर्देश दिए गए हैं. मक्खी और मच्छर पैदा करने वाली जगहों को साफ रखने, खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाने, नगर पालिका क्षेत्र में पानी की टंकी की समय-समय पर सफाई करना, उचित मात्रा में क्लोरिन जल शुद्धिकरण के लिए काम में लाने, ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं और बावड़ियों का पानी पीने के काम में नहीं लाने और हैण्डपंप का पानी ही पीने के उपयोग में लाने के लिए कहा है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्रोतों की हर हफ्ते नियमित ब्लीचिंग पाउडर डालकर शुद्धिकरण करने और उसके बाद ही इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं.
सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं को रखना होगा विशेष ध्यान
कलेक्टर ने धर्मशालाओं, सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर में स्थित पानी की टंकी की नियमित सफाई के निर्देश दिए हैं, जहां प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर का कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज या पकाया हुआ भोजन नहीं लाएगा. अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल और खाने-पीने की चीज के विक्रय या विमूल्य वितरण के लिए उपयोग में लाए जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, क्षेत्र में खाने-पीने की चीजों की जांच-पड़ताल करने और दूषित सामग्री को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं.