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नीमच: चिंकारा का शिकार करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज - Gandisagar Sanctuary Neemuch

नीमच जिले के गांधीसागर अभ्यारण में चिंकारा का शिकार करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. दोनों आरोपी ने 13 सितंबर को चिंकारा हिरन का शिकार किया था. जिसके जुर्म में वन विभाग पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

Bail of accused dismissed for hunting chinkara
आरोपियों की जमानत खारिज
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Published : Sep 22, 2020, 1:29 AM IST

नीमच। जिले के गांधीसागर अभ्यारण क्षेत्र करणपुरा में 13 सितंबर को दो लोगों ने चिंकारा हिरण का शिकार किया था. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनकी जमानत खारिज कर दी गई है.

Bail of accused dismissed for hunting chinkara
आरोपियों की जमानत खारिज

सहायक मीडिया प्रभारी प्रभारी योगेश कुमार तिवारी और एडीपीओ ने बताया की घटना दिनांक 13 सितंबर को गांधीसागर अभ्यारण क्षेत्र करणपुरा में आरोपी विरेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह ढोडिया और भागीरथ पिता घासीकीर चिंकारा हिरण का शिकार कर बाइक से ले जाने वाले थे. सूचना पर जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, दोनों आरोपी बाइक छोड़ भाग खड़े हुए. दोनों आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

वन विभाग गांधी सागर के रेंजर पी.एल. रायकवार और रेंजर अनिल जोशी ने टीम के साथ आरोपियों की खोजबीन शुरू की. जिसमें बाइक की जानकारी प्राप्त कर दोनों आरोपी भागीरथ व विरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करवाया. जिसे एडीपीओ ने खारिज करवा दिया है.

नीमच। जिले के गांधीसागर अभ्यारण क्षेत्र करणपुरा में 13 सितंबर को दो लोगों ने चिंकारा हिरण का शिकार किया था. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनकी जमानत खारिज कर दी गई है.

Bail of accused dismissed for hunting chinkara
आरोपियों की जमानत खारिज

सहायक मीडिया प्रभारी प्रभारी योगेश कुमार तिवारी और एडीपीओ ने बताया की घटना दिनांक 13 सितंबर को गांधीसागर अभ्यारण क्षेत्र करणपुरा में आरोपी विरेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह ढोडिया और भागीरथ पिता घासीकीर चिंकारा हिरण का शिकार कर बाइक से ले जाने वाले थे. सूचना पर जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, दोनों आरोपी बाइक छोड़ भाग खड़े हुए. दोनों आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

वन विभाग गांधी सागर के रेंजर पी.एल. रायकवार और रेंजर अनिल जोशी ने टीम के साथ आरोपियों की खोजबीन शुरू की. जिसमें बाइक की जानकारी प्राप्त कर दोनों आरोपी भागीरथ व विरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करवाया. जिसे एडीपीओ ने खारिज करवा दिया है.

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