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31 तक बढ़ी अनलॉक-2 की अवधि, कलेक्टर ने दी ये जानकारी - Lockdown extended till 31 July

जिला कलेक्टर ने अनलॉक-2 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. वहीं कंटेनमेंट जोनों में गतिविधियों की कड़ाई से निगरानी की जायेगी और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा.

Unlock-2 extended till 31 July
कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश
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Published : Jul 2, 2020, 5:11 PM IST

नरसिंहपुर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर वेद प्रकाश ने जिले में 31 जुलाई तक अनलॉक-2 की अवधि को सशर्त बढ़ाया है. जिले के कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा. समय-समय पर परिस्थितियों के मद्देनजर कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण होगा. इसकी जानकारी बेवसाईट Narsinghpur.nic.in पर उपलब्ध रहेगी. कंटेटमेंट जोन के निवासियों का बाहर जाने पर रोक रहेगी.

प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक -

  • जरूरी सामानों की आपूर्ति निर्धारित दर पर की जाएगी.
  • कंटेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों पर कड़ाई से निगरानी रखी जायेगी और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा.
  • प्रतिदिन की रिपोर्ट के आधार पर कंटेनमेंट जोन की अद्यतन स्थिति उक्त बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगी.
  • जिले में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.
  • ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा केंद्र की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा.
  • सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल सहित अन्य स्थान की अनुमति नहीं होगी.
  • किसी भी तरह के कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी.

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू

जिले में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी, इस अवधि में कर्फ्यू रहेगा. एक से अधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाईयों का संचालन, राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गों की लोडिंग और अनलोडिंग और बस, ट्रेन के साथ ही हवाई जहाज से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य तक जाने की परमिशन रहेगी. सभी दुकानें सुबह 7 बजे से रात 9.30 बजे तक खुल सकेंगी, ताकि संबंधित दुकानदार अपनी दुकान को समय पर बंद कर कर्फ्यू से पहले अपने-अपने घर पहुंच सके.

नरसिंहपुर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर वेद प्रकाश ने जिले में 31 जुलाई तक अनलॉक-2 की अवधि को सशर्त बढ़ाया है. जिले के कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा. समय-समय पर परिस्थितियों के मद्देनजर कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण होगा. इसकी जानकारी बेवसाईट Narsinghpur.nic.in पर उपलब्ध रहेगी. कंटेटमेंट जोन के निवासियों का बाहर जाने पर रोक रहेगी.

प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए हैं उनके मुताबिक -

  • जरूरी सामानों की आपूर्ति निर्धारित दर पर की जाएगी.
  • कंटेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों पर कड़ाई से निगरानी रखी जायेगी और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा.
  • प्रतिदिन की रिपोर्ट के आधार पर कंटेनमेंट जोन की अद्यतन स्थिति उक्त बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगी.
  • जिले में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.
  • ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा केंद्र की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा.
  • सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल सहित अन्य स्थान की अनुमति नहीं होगी.
  • किसी भी तरह के कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी.

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू

जिले में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी, इस अवधि में कर्फ्यू रहेगा. एक से अधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाईयों का संचालन, राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गों की लोडिंग और अनलोडिंग और बस, ट्रेन के साथ ही हवाई जहाज से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य तक जाने की परमिशन रहेगी. सभी दुकानें सुबह 7 बजे से रात 9.30 बजे तक खुल सकेंगी, ताकि संबंधित दुकानदार अपनी दुकान को समय पर बंद कर कर्फ्यू से पहले अपने-अपने घर पहुंच सके.

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