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नरसिंहपुर: जिले में प्रत्येक रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन, कलेक्टर के आदेश

प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने हर रविवार सभी जिलों में टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं. इसी के चलते नरसिंहपुर में भी कलेक्टर के निर्देश पर ये आदेश जारी किए गए है.

Narsinghpur
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Published : Jul 11, 2020, 3:06 PM IST

नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में शहरी क्षेत्रों में रविवार के दिन शहर के विभिन्न भागों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है और लोगों द्वारा आवश्यक सावधानियां नहीं बरती जाती हैं. कोविड संक्रमण के नियंत्रण करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि लोगों को घरों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जाए.

जिसके चलते जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र नगर पालिका नरसिंहपुर, गाडरवारा, गोटेगांव, करेली और नगर परिषद तेंदूखेड़ा, सांईखेड़ा,चीचली, मसालीचौका के क्षेत्र में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन रखे जाने के आदेश कलेक्टर वेद प्रकाश ने जारी किए हैं.

जारी आदेश के अनुसार नरसिंहपुर जिले के नगरपालिका/ नगर परिषद क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को बाजार, होटल, निजी संस्थान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे.

शासकीय/ अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, नगरीय निकाय के कार्यालय, विद्युत विभाग इस आदेश से मुक्त रहेंगे. मेडिकल आपातकाल, शवयात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी.

नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में शहरी क्षेत्रों में रविवार के दिन शहर के विभिन्न भागों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है और लोगों द्वारा आवश्यक सावधानियां नहीं बरती जाती हैं. कोविड संक्रमण के नियंत्रण करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि लोगों को घरों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जाए.

जिसके चलते जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र नगर पालिका नरसिंहपुर, गाडरवारा, गोटेगांव, करेली और नगर परिषद तेंदूखेड़ा, सांईखेड़ा,चीचली, मसालीचौका के क्षेत्र में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन रखे जाने के आदेश कलेक्टर वेद प्रकाश ने जारी किए हैं.

जारी आदेश के अनुसार नरसिंहपुर जिले के नगरपालिका/ नगर परिषद क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को बाजार, होटल, निजी संस्थान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे.

शासकीय/ अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, नगरीय निकाय के कार्यालय, विद्युत विभाग इस आदेश से मुक्त रहेंगे. मेडिकल आपातकाल, शवयात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी.

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