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वित्तीय अनियमितता पर सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक पर गिरी गाज

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Published : Jul 21, 2020, 11:59 AM IST

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत केके भार्गव ने वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत रीछई की प्रधान/सरपंच रूकमणी बाई को पद से हटाने और पंचायत सचिव मनीषा विश्वकर्मा को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक की संविदा समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश सीईओ जनपद करेली को दिए हैं.

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नरसिंहपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत केके भार्गव ने वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत रीछई की प्रधान/सरपंच रूकमणी बाई को पद से हटाने और पंचायत सचिव मनीषा विश्वकर्मा को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक की संविदा समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश सीईओ जनपद करेली को दिए हैं.

सरपंच को मप्र ग्राम पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक किया गया है. ग्राम पंचायत सचिव रीछई को मप्र पंचायत सेवा आचरण अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत शासकीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता व कदाचरण के कारण निलंबित किया गया है.

सीईओ ने जांच प्रतिवेदन के अनुसार अधिरोपित राशि संबंधितों से वसूली के लिए मप्र पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश भी दिया है. जांच में प्रधान/सरपंच को कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाया गया.

ग्राम पंचायत रीछई से संबंधित शिकायतों की जांच में विभिन्न निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य नहीं कराए जाने के बावजूद राशि आहरण किए जाने और प्रधानमंत्री आवास के अपात्रों को नियम विरूद्ध लाभांवित करने के कारण ग्राम पंचायत रीछई पर 8 लाख 24 हजार 50 रूपये की वित्तीय अनियमितता किए जाने की पुष्टि हुई है.

नरसिंहपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत केके भार्गव ने वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत रीछई की प्रधान/सरपंच रूकमणी बाई को पद से हटाने और पंचायत सचिव मनीषा विश्वकर्मा को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक की संविदा समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश सीईओ जनपद करेली को दिए हैं.

सरपंच को मप्र ग्राम पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक किया गया है. ग्राम पंचायत सचिव रीछई को मप्र पंचायत सेवा आचरण अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत शासकीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता व कदाचरण के कारण निलंबित किया गया है.

सीईओ ने जांच प्रतिवेदन के अनुसार अधिरोपित राशि संबंधितों से वसूली के लिए मप्र पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश भी दिया है. जांच में प्रधान/सरपंच को कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाया गया.

ग्राम पंचायत रीछई से संबंधित शिकायतों की जांच में विभिन्न निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य नहीं कराए जाने के बावजूद राशि आहरण किए जाने और प्रधानमंत्री आवास के अपात्रों को नियम विरूद्ध लाभांवित करने के कारण ग्राम पंचायत रीछई पर 8 लाख 24 हजार 50 रूपये की वित्तीय अनियमितता किए जाने की पुष्टि हुई है.

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