नरसिंहपुर। जिले के चीचली क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है. इसके लिए जिला स्तरीय संयुक्त निगरानी दल ने कार्रवाई की है. संयुक्त दल में जिला नोडल अधिकारी डॉ. गुलाब खातरकर, डीआईओ प्रदीप अहिरवार समेत कई अधिकारी शामिल थे.
तम्बाकू उत्पाद विक्रेता कानून की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है. अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है, तो उसे 200 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन या प्रायोजन प्रतिबंधित है. वहीं लोगों को इसकी जानकारी देकर चेताया एवं घोषणा पत्र भरवाया गया. आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जिले में की जाएगी.