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PDS राशन घोटाला:अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता पर मामला दर्ज

नरसिंहपुर के गोटेगांव तहसील में राशन दुकान के निरीक्षण में मिली गड़बड़ी पर समूह के अध्यक्ष, सचिव व विक्रेता के खिलाफ ठेमी थाना में मामला दर्ज कराया गया है. निरीक्षण में करीब एक लाख से अधिक का खाद्यान्न कम पाया गया है.

Themi Police Station
ठेमी थाना
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Published : Dec 29, 2020, 10:10 PM IST

नरसिंहपुर। गोटेगांव तहसील के ग्राम परसवाड़ा के एक राशन दुकान में औचक निरीक्षण में मिली गड़बड़ी पर समूह अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता के खिलाफ ठेमी थाना में मामला दर्ज कराया गया है. निरीक्षण में करीब एक लाख से अधिक का खाद्यान्न कम पाए जाने की वजह से ये कार्रवाई की गई है. जानकारी के अनुसार गोटेगांव तहसील के ग्राम परसवाड़ा की शासकीय राशन दुकान का कनिष्ट अधिकारी रंजना सिंह व शिवकुमार पांडे ने बीते 17 दिसंबर को औचक निरीक्षण किया था. अधिकारियों के मुताबिक दुकान से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए.

एक लाख से अधिक का खाद्यान्न गायब

इतना ही नहीं निरीक्षण के दौरान राधे-राधे स्वसहायता समूह की अध्यक्ष,सचिव और विक्रेता उपस्थित नहीं हुई. जिला आपूर्ति अधिकारी राजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच में 1,02,150 मुल्य के कुल 4,095 किलो चना, ,360 मुल्य के 9 किलो शक्कर. इस तरह से बाकी और भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उसके मुल्यों की जानकारी ली गई. खाद्यान्न में कुल 1,05,150 रुपये का सामान कम पाया गया, जिसके कारण समूह की अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता के विरुद्ध ठेमी थाना में धारा 420, 34 तथा 3,7 और ईसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

नरसिंहपुर। गोटेगांव तहसील के ग्राम परसवाड़ा के एक राशन दुकान में औचक निरीक्षण में मिली गड़बड़ी पर समूह अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता के खिलाफ ठेमी थाना में मामला दर्ज कराया गया है. निरीक्षण में करीब एक लाख से अधिक का खाद्यान्न कम पाए जाने की वजह से ये कार्रवाई की गई है. जानकारी के अनुसार गोटेगांव तहसील के ग्राम परसवाड़ा की शासकीय राशन दुकान का कनिष्ट अधिकारी रंजना सिंह व शिवकुमार पांडे ने बीते 17 दिसंबर को औचक निरीक्षण किया था. अधिकारियों के मुताबिक दुकान से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए.

एक लाख से अधिक का खाद्यान्न गायब

इतना ही नहीं निरीक्षण के दौरान राधे-राधे स्वसहायता समूह की अध्यक्ष,सचिव और विक्रेता उपस्थित नहीं हुई. जिला आपूर्ति अधिकारी राजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच में 1,02,150 मुल्य के कुल 4,095 किलो चना, ,360 मुल्य के 9 किलो शक्कर. इस तरह से बाकी और भी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उसके मुल्यों की जानकारी ली गई. खाद्यान्न में कुल 1,05,150 रुपये का सामान कम पाया गया, जिसके कारण समूह की अध्यक्ष, सचिव और विक्रेता के विरुद्ध ठेमी थाना में धारा 420, 34 तथा 3,7 और ईसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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