नरसिंहपुर। जिले की करेली तहसील के गोंगावरी गांव में हो रहे एक बाल विवाह को प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया. अधिकारियों ने लड़की के परिजनों को समझाइश देकर लड़की उम्र 18 साल पूरी होने के बाद ही शादी की सलाह दी.
गोंगावरी गांव में 16 वर्ष लड़की का विवाह कराया जा रहा था. जब मामले की जानकारी जिले महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर यह विवाह रुकवाया. लड़की की उम्र शादी के लिए पूरी नहीं हो पाई थी जिसके कारण अधिकारियों द्वारा लड़की के परिजनों को समझाइश दी गई कि लड़की का बाल विवाह करने पर बाल विवाह अधिनियम के तहत सजा हो सकती है. लड़की के परिजनों ने अधिकारियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अब वे लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी होने के बाद ही उसकी शादी करेंगे. लड़की के विवाह को रुकवाने में गांव के अजमेर सिंह का भी सराहनीय सहयोग रहा.