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Morena Court News: हत्या के मामले में बयान पलटे, न्यायालय ने सबूतों के आधार पर दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा - husband murder case in morena

कानून सबूतों पर चलता है, यह बात एक बार फिर सौ फीसद खरी बैठी जब हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया. राजीनामा होने के बाद न्यायालय में बयान भी बदल दिए गए, लेकिन सबूतों के आधार पर मुरैना जिला न्यायालय ने चार आरोपियों में से तीन को बरी कर दिया और गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है.

Morena Court
मुरैना कोर्ट
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 23, 2023, 8:58 PM IST

मुरैना कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुरैना। जिला मिडिया सेल प्रभारी रशिम अग्रवाल ने बताया कि "घटना मुरैना गांव में 19 जुलाई 2020 को घटित हुई थी, जहां अतरसिंह यादव की हत्या कर दी गई. उस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजन अधिकारी इन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अतर सिंह यादव और देवेंद्र सिंह उर्फ बल्लू यादव में रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद में बल्लू यादव 19 जुलाई 2020 को अतर सिंह के घर से उसकी बुलट गाड़ी को उठाकर ले गया. इस मामले में अतर सिंह के बेटे देवेश ने थाने में केस दर्ज करवा दिया. 30 जुलाई 2020 की शाम जब अतर सिंह और उसका बेटा दीपेश जब घर के बाहर बैठे थे, तभी देवेंद्र यादव अपने साथी सत्यभान उर्फ हल्के यादव, बंटी उर्फ रविन्द्र, छोटू उर्फ मोटा के साथ वहां जा धमका और पिता-पुत्र को गालियां देने लगे.

उन्होंने बताया कि दीपेश ने गालियों पर आपत्ति जताई तो देवेंद्र यादव ने कमर से कट्टा निकालकर फायर कर दिया. कट्टे से निकली गोली अतर सिंह के सीने में लगी, जिससे इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई. पुलिस ने चारों आरोपितों पर हत्या का केस दर्ज किया. बाद में इस मामले में लेनदेन कर दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया और कोर्ट में बयान भी बदले गए. पुलिस की जांच और मृतक द्वारा मौत से पहले दिए गए बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र उर्फ बल्लू यादव को सजा सुनाई है.

यहां पढ़ें...

पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्रकैद की सजा: पति की हत्या करके उसके शव को फंदे पर लटकाने के मामले में जिला न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक जोगेन्द्र असैया ने बताया कि "मुरैना शहर की संजय कॉलोनी में रहने वाला गंगासिंह सिकरवार बैंगलुरू में मजदूरी करता था. जुलाई 2020 में गंगासिंह अपने घर आया हुआ था. 15 जुलाई 2020 को जब गंगासिंह अपने घर पर था, तभी गंगासिंह का उसकी पत्नी गुड़िया सिकरवार से विवाद हो गया. इस विवाद में गुड़िया ने गंगासिंह को पहले बुरी तरह पीटा फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी. उसके बाद गुड़िया ने पति के शव को फांसी के फंदे में लटका दिया. गंगासिंह के चीखने की आवाज सुनकर उसका छोटा भाई कुलदीप सिंह आया. फंदे से उतारकर उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डाक्टर ने गंगासिंह को मृत घोषित कर दिया. शव का पोस्टमार्टम जेएएच ग्वालियर में हुआ. जांच के बाद पोस्टमार्मट रिपोर्ट एवं साक्ष्यों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 33 साल की गुड़िया सिकरवार के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज किया था.

मुरैना कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

मुरैना। जिला मिडिया सेल प्रभारी रशिम अग्रवाल ने बताया कि "घटना मुरैना गांव में 19 जुलाई 2020 को घटित हुई थी, जहां अतरसिंह यादव की हत्या कर दी गई. उस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजन अधिकारी इन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अतर सिंह यादव और देवेंद्र सिंह उर्फ बल्लू यादव में रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद में बल्लू यादव 19 जुलाई 2020 को अतर सिंह के घर से उसकी बुलट गाड़ी को उठाकर ले गया. इस मामले में अतर सिंह के बेटे देवेश ने थाने में केस दर्ज करवा दिया. 30 जुलाई 2020 की शाम जब अतर सिंह और उसका बेटा दीपेश जब घर के बाहर बैठे थे, तभी देवेंद्र यादव अपने साथी सत्यभान उर्फ हल्के यादव, बंटी उर्फ रविन्द्र, छोटू उर्फ मोटा के साथ वहां जा धमका और पिता-पुत्र को गालियां देने लगे.

उन्होंने बताया कि दीपेश ने गालियों पर आपत्ति जताई तो देवेंद्र यादव ने कमर से कट्टा निकालकर फायर कर दिया. कट्टे से निकली गोली अतर सिंह के सीने में लगी, जिससे इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई. पुलिस ने चारों आरोपितों पर हत्या का केस दर्ज किया. बाद में इस मामले में लेनदेन कर दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया और कोर्ट में बयान भी बदले गए. पुलिस की जांच और मृतक द्वारा मौत से पहले दिए गए बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र उर्फ बल्लू यादव को सजा सुनाई है.

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पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्रकैद की सजा: पति की हत्या करके उसके शव को फंदे पर लटकाने के मामले में जिला न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक जोगेन्द्र असैया ने बताया कि "मुरैना शहर की संजय कॉलोनी में रहने वाला गंगासिंह सिकरवार बैंगलुरू में मजदूरी करता था. जुलाई 2020 में गंगासिंह अपने घर आया हुआ था. 15 जुलाई 2020 को जब गंगासिंह अपने घर पर था, तभी गंगासिंह का उसकी पत्नी गुड़िया सिकरवार से विवाद हो गया. इस विवाद में गुड़िया ने गंगासिंह को पहले बुरी तरह पीटा फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी. उसके बाद गुड़िया ने पति के शव को फांसी के फंदे में लटका दिया. गंगासिंह के चीखने की आवाज सुनकर उसका छोटा भाई कुलदीप सिंह आया. फंदे से उतारकर उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डाक्टर ने गंगासिंह को मृत घोषित कर दिया. शव का पोस्टमार्टम जेएएच ग्वालियर में हुआ. जांच के बाद पोस्टमार्मट रिपोर्ट एवं साक्ष्यों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 33 साल की गुड़िया सिकरवार के खिलाफ धारा 302 का मामला दर्ज किया था.

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