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जल अधिकार कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा मध्यप्रदेशः राकेश यादव

कांग्रेस नेता राकेश यादव ने कहा कि पानी का अधिकार लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां हर नागरिक को प्रतिदिन 55 लीटर पानी का अधिकार होगा.

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Published : Feb 19, 2020, 11:02 PM IST

Updated : Feb 19, 2020, 11:12 PM IST

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जल अधिकार कानून वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा

मुरैना। देश में पहली बार कोई राज्य जल अधिकार कानून लाने जा रहा है, इस कानून को लेकर बुधवार को कांग्रेस नेता राकेश यादव ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद हर नागरिक को प्रतिदिन 55 लीटर पानी का अधिकार होगा. इस कानून के लागू होने के बाद मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा. जहां के हर नागरिक को पानी का अधिकार होगा.

जल अधिकार कानून वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा

इस कानून के बाद नदियों, नहरों व तालाबों में जल संरक्षण सहित जल के लिए किए जाने वाले प्रयोग किए जाएंगे, जिस तरह से लगातार पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है. ऐसे में ये कानून जल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रभावी कदम साबित होगा.

राकेश यादव के मुताबिक मुरैना जिला 4988 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहां औसत बारिश 706 मिमी होती है, क्वारी व आसन नदी सूखने की कगार पर है. चंबल का प्रवाह भी घट रहा है. जिले के जंगली क्षेत्र में लगातार पानी की कमी हो रही है. आने वाले दिनों में जिले में जल संकट बढ़ जाएगा. इस कानून के तहत जो भी पानी की बर्बादी करेगा, उसे जलाधिकार कानून के तहत सजा दी जाएगी.

मुरैना। देश में पहली बार कोई राज्य जल अधिकार कानून लाने जा रहा है, इस कानून को लेकर बुधवार को कांग्रेस नेता राकेश यादव ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद हर नागरिक को प्रतिदिन 55 लीटर पानी का अधिकार होगा. इस कानून के लागू होने के बाद मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा. जहां के हर नागरिक को पानी का अधिकार होगा.

जल अधिकार कानून वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा

इस कानून के बाद नदियों, नहरों व तालाबों में जल संरक्षण सहित जल के लिए किए जाने वाले प्रयोग किए जाएंगे, जिस तरह से लगातार पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है. ऐसे में ये कानून जल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रभावी कदम साबित होगा.

राकेश यादव के मुताबिक मुरैना जिला 4988 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहां औसत बारिश 706 मिमी होती है, क्वारी व आसन नदी सूखने की कगार पर है. चंबल का प्रवाह भी घट रहा है. जिले के जंगली क्षेत्र में लगातार पानी की कमी हो रही है. आने वाले दिनों में जिले में जल संकट बढ़ जाएगा. इस कानून के तहत जो भी पानी की बर्बादी करेगा, उसे जलाधिकार कानून के तहत सजा दी जाएगी.

Last Updated : Feb 19, 2020, 11:12 PM IST
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