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मुरैनाः श्रम न्यायालय ने देश की प्रतिष्ठित कंपनी पुंजलायड के दिए कुर्की के आदेश

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Published : Sep 22, 2019, 6:25 AM IST

मुरैना में श्रम न्यायालय ने मशीनरी मैकेनिकल सेक्टर में काम करने वाली देश की प्रतिष्ठित कंपनी पुंजलॉयड की बानमौर स्थित इकाई के कुर्की के आदेश दिए हैं.

पुंजलॉयड कंपनी

मुरैना। मशीनरी मैकेनिकल सेक्टर में काम करने वाली देश की प्रतिष्ठित कंपनी पुंजलॉयड की बानमौर स्थित इकाई के कुर्की के आदेश दिए गए. यह श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए, जिसके बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देशित किया है.

पुंजलॉयड कंपनी पर कुर्की के आदेश

इलेक्ट्रीशियन के पद पर काम करने वाले राकेश श्रीवास्तव के पुंज लाइट कंपनी पर वेतन और भत्ता की राशि लंबित चल रही थी. जिसको लेकर इलेक्ट्रीशियन राकेश श्रीवास्तव ने श्रम न्यायालय में परिवाद दायर किया था. श्रम न्यायालय ने राकेश के पक्ष में आदेश पारित किया. साथ ही पुंजलायड कंपनी को 8लाख45हजार730 रुपए देने के निर्देश दिए.

लेकिन पंचलाइट कंपनी ने इलेक्ट्रीशियन राकेश की राशि का भुगतान नहीं किया. जिस पर उसने श्रम न्यायालय में अपील की. मामले पर संज्ञान लेते हुए श्रम आयुक्त ने पुंजलॉयड कंपनी की बानमोर स्थित इकाई को भुगतान न करने पर कुर्की के आदेश जारी किए हैं.

मुरैना। मशीनरी मैकेनिकल सेक्टर में काम करने वाली देश की प्रतिष्ठित कंपनी पुंजलॉयड की बानमौर स्थित इकाई के कुर्की के आदेश दिए गए. यह श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए, जिसके बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देशित किया है.

पुंजलॉयड कंपनी पर कुर्की के आदेश

इलेक्ट्रीशियन के पद पर काम करने वाले राकेश श्रीवास्तव के पुंज लाइट कंपनी पर वेतन और भत्ता की राशि लंबित चल रही थी. जिसको लेकर इलेक्ट्रीशियन राकेश श्रीवास्तव ने श्रम न्यायालय में परिवाद दायर किया था. श्रम न्यायालय ने राकेश के पक्ष में आदेश पारित किया. साथ ही पुंजलायड कंपनी को 8लाख45हजार730 रुपए देने के निर्देश दिए.

लेकिन पंचलाइट कंपनी ने इलेक्ट्रीशियन राकेश की राशि का भुगतान नहीं किया. जिस पर उसने श्रम न्यायालय में अपील की. मामले पर संज्ञान लेते हुए श्रम आयुक्त ने पुंजलॉयड कंपनी की बानमोर स्थित इकाई को भुगतान न करने पर कुर्की के आदेश जारी किए हैं.

Intro: मशीनरी मैकेनिकल सेक्टर में काम करने वाली देश की प्रतिष्ठित कंपनी पुंज लॉयड की बानमौर स्थित इकाई के कुर्की के आदेश श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए हैं इस आदेश के पालन में कलेक्टर मुरैना द्वारा तहसीलदार बानमौर को विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है ।
ज्ञात ओके 2000 6:00 से इलेक्ट्रीशियन के पद पर काम करने वाले राकेश श्रीवास्तव के पुंज लाइट कंपनी पर वेतन और भत्ता आदि की राशि लंबित चल रही थी जिसको लेकर इलेक्ट्रीशियन राकेश श्रीवास्तव ने श्रम न्यायालय में परिवाद दायर किया था राकेश श्रीवास्तव के पक्ष में श्रम न्यायालय द्वारा 2017 में आदेश पारित किया और पुंजलायड कंपनी को ₹845730 कप्तान करने के निर्देश दिए ।Body:लेकिन पंचलाइट कंपनी ने इलेक्ट्रीशियन राकेश श्रीवास्तव की राशि का भुगतान नहीं किया जिस पर राकेश श्रीवास्तव ने श्रम न्यायालय में अपील की अपील पर संज्ञान लेते हुए श्रम आयुक्त ने पुंज लॉयड कंपनी की बानमोर स्थित इकाई की भुगतान न करने पर कुर्की के आदेश जारी किए और इन आदेशों के पालन के लिए कलेक्टर मुरैना को निर्देशित भी किया गया जिस के पालन में कलेक्टर मुरैना है बानमोर तहसीलदार को विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए आदेश जारी किए हैं ।Conclusion:बाईट 1 - राकेश श्रीवास्तव , इलेक्ट्रिशियन पुंज लॉयड कंपनी इकाई बानमोर मुरैना
बाईट 2 - सुरेश शर्मा , तहसीलदार बानमोर मुरैना
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