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मुरैना: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा - दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा

मुरैना के अम्बाह थाना क्षेत्र में 14 महीने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है.

Accused of raping a minor in Morena sentenced to 14 years
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा
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Published : Feb 13, 2021, 9:26 PM IST

मुरैना : जिले के अम्बाह थाना क्षेत्र में 14 महीने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अम्बाह न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मनोज माहौर को 14 साल के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन की ओर से संचालन विशेष लोक अभियोजक गिरजेश अत्री द्वारा किया गया.

दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा

अभियोजन की मीडिया सेल प्रभारी डॉ रश्मि वैभव शर्मा ने बताया की अम्बाह थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में 8 अगस्त 2019 की शाम पीड़िता शौच करने गांव के खेत में गई हुई थी. उसी समय आरोपी मनोज माहौर ने पीड़िता का मुंह पकड़कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता के चिल्लाने पर पीड़िता की मां वहां आ गई, आरोपी मनोज ने पीड़िता की मां को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया. जिससे मां को कोहनी में चोट आई और पीड़िता के चिल्लाने पर उसका भाई भी आ गया. जिसे देखकर आरोपी ने थाने पर रिपोर्ट की तो जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया. जिसे देखकर आरोपी मनोज धमकी देते हुए भाग गया.

दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

अम्बाह थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. इस प्रकरण में अभियोजन संजय माहौर का कथन न्यायालय में आरोपी मनोज की शारीरिक क्षमता के लिए कराया गया. लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि डॉ संजय माहौर फर्जी तरीके से सिविल हॉस्पिटल अम्बाह में नौकरी करते हुए पाया गया. जिसके खिलाफ अम्बाह थाने में रिपोर्ट दर्ज भी की गई, अभियोजन का निवेदन स्वीकार करते हुए आरोपी का पुनः मेडिकल कराकर संबंधित डॉक्टर के कथन लिए गए. इस प्रकार अंतिम बहस के दौरान आरोपी मनोज माहौर के खिलाफ मामला साबित हुआ. जिस पर अम्बाह न्यायालय ने मनोज माहौर को 14 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

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वहीं दूसरे मामले में अभियोजन की मीडिया सेल प्रभारी डॉ रश्मि वैभव शर्मा ने बताया कि 8 अगस्त 2010 को पोरसा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मस्जिद वाली गली में रहने वाले आरोपी सोनू उर्फ छुट्टली खान के घर से पुलिस ने अवैध एलपीजी गैस सिलेंडर का भंडारण पकड़ा था. जिसमे इंडेन कंपनी के 26 गैस सिलेंडर भरे हुए और 6 गैस सिलेंडर खाली बरामद किए गए. जब पुलिस ने आरोपी से लाइसेंस मंगा तो आरोपी लाइसेंस नही दे पाया, जिस पर पोरसा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. विवेचना पूर्ण होने पर चालान अम्बाह न्यायालय में पेश किया गया. अम्बाह न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनकर अभियोजन के तर्क को प्रभावी मान कर आरोपी सोनू उर्फ छुट्टली खां को 1 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

मुरैना : जिले के अम्बाह थाना क्षेत्र में 14 महीने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अम्बाह न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मनोज माहौर को 14 साल के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मामले में अभियोजन की ओर से संचालन विशेष लोक अभियोजक गिरजेश अत्री द्वारा किया गया.

दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा

अभियोजन की मीडिया सेल प्रभारी डॉ रश्मि वैभव शर्मा ने बताया की अम्बाह थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में 8 अगस्त 2019 की शाम पीड़िता शौच करने गांव के खेत में गई हुई थी. उसी समय आरोपी मनोज माहौर ने पीड़िता का मुंह पकड़कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता के चिल्लाने पर पीड़िता की मां वहां आ गई, आरोपी मनोज ने पीड़िता की मां को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया. जिससे मां को कोहनी में चोट आई और पीड़िता के चिल्लाने पर उसका भाई भी आ गया. जिसे देखकर आरोपी ने थाने पर रिपोर्ट की तो जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया. जिसे देखकर आरोपी मनोज धमकी देते हुए भाग गया.

दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

अम्बाह थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. इस प्रकरण में अभियोजन संजय माहौर का कथन न्यायालय में आरोपी मनोज की शारीरिक क्षमता के लिए कराया गया. लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि डॉ संजय माहौर फर्जी तरीके से सिविल हॉस्पिटल अम्बाह में नौकरी करते हुए पाया गया. जिसके खिलाफ अम्बाह थाने में रिपोर्ट दर्ज भी की गई, अभियोजन का निवेदन स्वीकार करते हुए आरोपी का पुनः मेडिकल कराकर संबंधित डॉक्टर के कथन लिए गए. इस प्रकार अंतिम बहस के दौरान आरोपी मनोज माहौर के खिलाफ मामला साबित हुआ. जिस पर अम्बाह न्यायालय ने मनोज माहौर को 14 साल सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

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