मुरैना। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की दुर्गा पुरी कॉलोनी में रहने वाले युवक ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिक को बहला-फुसलाकर कर घर से भगा ले गया था. गोवा लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी को धारा 376,363 और 366 में दोषी पाते हुए जिला कोर्ट के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, स्पेशल कोर्ट (पास्को एक्ट) के न्यायालय ने आरोपी विक्की उर्फ रज्जाक खान को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सजा के साथ आरोपी पर 14 हजार रूपए का जुर्माना भी किया गया है.
श्योपुर: नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मामला
नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल
अभियोजन की मीडिया सेल प्रभारी डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने बताया कि 16 सितंबर 2017 को 14 साल की नाबालिक को पड़ोस में रहने वाला विक्की उर्फ रज्जाक खान युवक बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया. जिस पर से सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. करीब 11 दिन बाद 27 सितंबर 2017 को नाबालिक लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला. इसके बाद नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपी विक्की उर्फ रज्जाक उसे बहला-फुसलाकर ट्रेन में गोवा ले गया. गोवा पहुंचकर विक्की ने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया. न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर और डीएनए टेस्ट में आरोपी के विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण सिद्ध पाए जाने पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, स्पेशल कोर्ट(पास्को एक्ट) के न्यायालय ने आरोपी विक्की उर्फ रज्जाक खान को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा और 14 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.