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खरगोन: नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के दोषी को मिली 20 साल की सजा, खरगोन के द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने दिया फैसला.

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Published : Mar 1, 2019, 11:56 PM IST

खरगोन। द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने रेप के एक मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है का आदेश दिया है. दोषी का नाम लखन है जो कि एक किराना व्यवसायी है.

दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

उपंसचालक जिला अभियोजन अधिकारी झवर सिंह मुवेल ने बताया कि दोषी लखन एक किराना व्यवसायी है. उसने एक नाबालिग दिव्यांग जो की उसकी दुकान में सामान लेने आया करती थी. जिसके साथ उसने 6 माह तक दुष्कर्म किया. मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई.

अभियोजन अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अगस्त 2017 में शिकायत दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. अब न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

खरगोन। द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने रेप के एक मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है का आदेश दिया है. दोषी का नाम लखन है जो कि एक किराना व्यवसायी है.

दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

उपंसचालक जिला अभियोजन अधिकारी झवर सिंह मुवेल ने बताया कि दोषी लखन एक किराना व्यवसायी है. उसने एक नाबालिग दिव्यांग जो की उसकी दुकान में सामान लेने आया करती थी. जिसके साथ उसने 6 माह तक दुष्कर्म किया. मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई.

अभियोजन अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अगस्त 2017 में शिकायत दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. अब न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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खरगोन द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने आपने एक आदेश में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस साल की सजा ओर 25 हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। है।


Body:खरगोन नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने पर बरुड निवासी ऒर किराना व्यवसायी लखन को दुष्कर्म का आरोपी को विभिन्न धाराओं में बीस साल की सजा ओर 25 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। उपसंचालक जिला अभियोजन अधिकारी झवर सिंह मुवेल ने बताया कि बरुड निवासी लखन जो किराना दुकान चलाता है । उसने गांव की अबोध बालिका जो उसके यहां समान लेने आती थी मौका पाकर आरोपी दुष्कर्म 6 माह तक करता रहा। वह घर मे अकेला था। इस दौरान उसने बहला फुसला कर घर मे ले गया एवं उसके बाद दुष्कर्म किया। इसके बाद जब बालिका गर्भवती हुई तब परिवार वालो को पता चला। जब बरुङ थाने में 24 अगस्त 2017 को एफआईआर दर्ज कराई जिस पर के न्यायालय ने आरोपी लखन को बीस साल की सजा ओर 25 हजार का अर्थ दण्ड से दंडित किया है।
byte- झवरसिंह मुवेल उपसंचालक अभियोजन


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