खंडवा। आठ साल के मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए युवराज चौहान को आजीवन कारावास की सजा हुई है. बुधवार को यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरसूद आशीष दवंडे ने दिया. शासन की ओर से मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अनिल चौहान ने की. मामाला खालवा थाना क्षेत्र के ग्राम सुकवा का है.
क्या है पूरा मामला ?
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जाहिद खान ने बताया कि यह घटना 6 अप्रैल 2018 की है. सुबह करीब सात बजे घर से आठ साल का बालक बिस्किट लेने गया था. इसके बाद वह वापस ही नहीं आया. वहीं रात करीब 9 बजे मां के मोबाइल पर किसी ने फोन कर कहा कि तुम्हारा लड़का कहां है, तुम लड़के को ढूंढो और फोन काट दिया. इसके बाद वह बालक को तलाशते हुए दुकान पहुंची.
यहां दुकानदार ने बताया कि बालक बिस्किट लेकर काफी देर पहले ही चला गया. बच्चे की मां उसे काफी समय तक तलाशती रही, लेकिन बच्चा नहीं मिला. इसके बाद मां के मोबाइल पर दोबारा फोन आया. फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा लड़का मिला. जब मां ने नहीं कहा तो उसने कहा कि वह जो कहे वह लेकर आना और फिर से फोन काट दिया. इसके बाद महिला ने बेटे के लापता होने की सूचना खालवा थाने में दी. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बालक की तलाश शुरू की थी.
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कुएं में मिला था शव
मासूम बालक का शव गांव के पास एक कुएं में मिला था. कुएं के पास पुलिस को बालक की हरे रंग की दो चप्पल और बिस्किट के दो पैकेट मिले थे. यहां काले रंग की दो चप्पल भी पड़ी हुई थी, जो कि युवराज नाम दोषी की थी. इसके बाद पुलिस ने बालक की मां के मोबाइल पर आए फोन नंबर की जानकारी निकाली, तो यह पता चला कि यह नंबर युवराज का ही है. कुछ ही दिन पहले ही उसने नई सीम खरीदी थी. पूछताछ करने पर युवराज ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के साथ ही गला दबाकर हत्या करना कबूला था. इसके बाद से ही मामला कोर्ट में चल रहा था. जिसके बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई.