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प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

खंडवा में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को आजीवन (accused life imprisonment in khandwa) कारावास की सजा सुनाई है. इससे पहले कोर्ट पत्नी को भी आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है.

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Published : Dec 22, 2021, 8:34 PM IST

Updated : Dec 22, 2021, 8:55 PM IST

खंडवा। प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या करने के मामले में आरोपित प्रेमी मानसिंह को बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य ने आजीवन कारावास (accused life imprisonment in khandwa) की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. शासन की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी चंद्रशेखर हक्मलवार ने की. विदित हो कि इस मामले में 21 दिन पहले 30 नवंबर को कोर्ट ने प्रेमिका को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास से दंडित किया था.

पत्नी के थे अवैध संबंध
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि खरगोन जिले के ग्राम लखापुर का निवासी कालू उर्फ संजय पिता भारत ग्राम रहमापुर की पत्नी गिरजाबाई और गोविंद बंजारा लखापुर के बीच अवैध संबंध (illicit affair in khandwa) थे. दोनों के प्रेम प्रसंग की बात संजय को पता चलने पर अक्सर विवाद हाेते रहते थे. इसके चलते गिरजाबाई और मानसिंह ने संजय को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची थी.

साजिश के तहत खेत पर बुलाया
24 जनवरी 2016 काे शाम में संजय को मानसिंह ने ग्राम रहमापुर के पास एक खेत में बुलाया. यहां पहले से ही गिरजाबाई मौजूद थी. संजय के आने पर उसकी गर्दन पर चाकू से हमला किया. इसके बाद रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर कर दी. संजय के चेहरे को पत्थर से कुचल (wife murder husband with lover in khandwa) दिया था. घटना के अगले दिन 25 जनवरी को छैगांवमाखन पुलिस को खेत में संजय का शव मिला था.

मृतक के पिता ने दी थी अवैध संबंधों की जानकारी
मामले की पड़ताल करने में संजय के पिता भरत ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसकी बहु गिरजाबाई और मानसिंह के बीच अवैध संबंध थे. संजय की हत्या इन दोनों ने ही की है. इसके बाद पुलिस ने दोनों को संदेह का आधार पर पकड़कर पुछताछ की, जिसके बाद गिरजाबाई और मानसिंह ने संजय की हत्या करना कबूल लिया था. छैगांवमाखन पुलिस ने दोनों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया था. मामले की विवेचना पिपलौद थाने के प्रभारी बीएल अटूदे ने की थी.

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न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह टिप्पणी की गई कि दो षसिद्ध अपराध की घटना में परिस्थितियां अभियुक्त के विरुद्ध पाई गई हैं, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है. अभियुक्त मानसिंह विवाहेत्तर अवैध संबंधों के आधार पर हत्या के मामले में षड़यंत्रकारी पाया गया है.

खंडवा। प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या करने के मामले में आरोपित प्रेमी मानसिंह को बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य ने आजीवन कारावास (accused life imprisonment in khandwa) की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. शासन की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी चंद्रशेखर हक्मलवार ने की. विदित हो कि इस मामले में 21 दिन पहले 30 नवंबर को कोर्ट ने प्रेमिका को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास से दंडित किया था.

पत्नी के थे अवैध संबंध
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया कि खरगोन जिले के ग्राम लखापुर का निवासी कालू उर्फ संजय पिता भारत ग्राम रहमापुर की पत्नी गिरजाबाई और गोविंद बंजारा लखापुर के बीच अवैध संबंध (illicit affair in khandwa) थे. दोनों के प्रेम प्रसंग की बात संजय को पता चलने पर अक्सर विवाद हाेते रहते थे. इसके चलते गिरजाबाई और मानसिंह ने संजय को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची थी.

साजिश के तहत खेत पर बुलाया
24 जनवरी 2016 काे शाम में संजय को मानसिंह ने ग्राम रहमापुर के पास एक खेत में बुलाया. यहां पहले से ही गिरजाबाई मौजूद थी. संजय के आने पर उसकी गर्दन पर चाकू से हमला किया. इसके बाद रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर कर दी. संजय के चेहरे को पत्थर से कुचल (wife murder husband with lover in khandwa) दिया था. घटना के अगले दिन 25 जनवरी को छैगांवमाखन पुलिस को खेत में संजय का शव मिला था.

मृतक के पिता ने दी थी अवैध संबंधों की जानकारी
मामले की पड़ताल करने में संजय के पिता भरत ने पुलिस को जानकारी दी थी कि उसकी बहु गिरजाबाई और मानसिंह के बीच अवैध संबंध थे. संजय की हत्या इन दोनों ने ही की है. इसके बाद पुलिस ने दोनों को संदेह का आधार पर पकड़कर पुछताछ की, जिसके बाद गिरजाबाई और मानसिंह ने संजय की हत्या करना कबूल लिया था. छैगांवमाखन पुलिस ने दोनों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया था. मामले की विवेचना पिपलौद थाने के प्रभारी बीएल अटूदे ने की थी.

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न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह टिप्पणी की गई कि दो षसिद्ध अपराध की घटना में परिस्थितियां अभियुक्त के विरुद्ध पाई गई हैं, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है. अभियुक्त मानसिंह विवाहेत्तर अवैध संबंधों के आधार पर हत्या के मामले में षड़यंत्रकारी पाया गया है.

Last Updated : Dec 22, 2021, 8:55 PM IST
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