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31 मीट्रिक टन अमानक DAP जब्त, कंपनी के खिलाफ FIR - पदम नगर पुलिस

खंडवा के किसानों को अमानक खाद देने के आरोप में मुंबई की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, साथ ही 31 मीट्रिक टन खाद को जब्त कर लिया है.

FIR against non standard fertilizer supplier company in Khandwa
अमानक स्तर का उर्वरक
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Published : Feb 17, 2021, 4:30 PM IST

Updated : Feb 17, 2021, 4:40 PM IST

खंडवा। अमानक स्तर का उर्वरक सप्लाई करने वाली मुंबई की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के खिलाफ पदम नगर पुलिस ने कार्रवाई की है. कंपनी ने 111 मीट्रिक टन डीएपी खाद किसानों को देने के लिए जिले में सप्लाई किया था. सागर और तमिलनाडु की लैब में उर्वरक के सैंम्पल जांच करने पर फैल हो गए. पुलिस अब कंपनी के मालिक और अधिकारियों के बारे में पता कर रही है.

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के खिलाफ केस

31 मैट्रिक टन उर्वरक सील

हिंडाल्को कंपनी मुंबई से 111 मीट्रिक टन डीएपी खाद 5 सितंबर 2018 को किसानों को बांटने के लिए आया था. अक्टूबर 2019 उर्वरक निरीक्षक द्वारा डीएपी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए फर्टीलाइजर लेबोरेटरी सागर में तीन तरह के सैंपल भेजे गए. नमूना परीक्षण जांच के दौरान अमानक स्तर का पाया गया. शेष बचा हुआ लगभग 31 मीट्रिक टन खाद को बांटने से रोक कर गोडाउन को सील किया गया.

दूसरी जांच में भी हुआ था फेल

हिंडाल्को कंपनी मुंबई ने मध्यप्रदेश शासन से अपील की कि वे सैंम्पल की पुन: जांच करवाना चाहते हैं. इसके बाद उर्वरक का दूसरा सैंपल तमिलनाडु के त्रिचा में भेजा गया था. जून 2020 में भी नमूना परीक्षण अमानक स्तर का आया. दोनों रिपोर्ट एक ही समान होने पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संतोष पाटीदार के शिकायत आवेदन पर कंपनी के विरुद्ध धारा 420 सहित धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है. कंपनी द्वारा उर्वरक आदेश 1975 का उल्लंघन किया है.

खंडवा। अमानक स्तर का उर्वरक सप्लाई करने वाली मुंबई की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के खिलाफ पदम नगर पुलिस ने कार्रवाई की है. कंपनी ने 111 मीट्रिक टन डीएपी खाद किसानों को देने के लिए जिले में सप्लाई किया था. सागर और तमिलनाडु की लैब में उर्वरक के सैंम्पल जांच करने पर फैल हो गए. पुलिस अब कंपनी के मालिक और अधिकारियों के बारे में पता कर रही है.

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के खिलाफ केस

31 मैट्रिक टन उर्वरक सील

हिंडाल्को कंपनी मुंबई से 111 मीट्रिक टन डीएपी खाद 5 सितंबर 2018 को किसानों को बांटने के लिए आया था. अक्टूबर 2019 उर्वरक निरीक्षक द्वारा डीएपी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए फर्टीलाइजर लेबोरेटरी सागर में तीन तरह के सैंपल भेजे गए. नमूना परीक्षण जांच के दौरान अमानक स्तर का पाया गया. शेष बचा हुआ लगभग 31 मीट्रिक टन खाद को बांटने से रोक कर गोडाउन को सील किया गया.

दूसरी जांच में भी हुआ था फेल

हिंडाल्को कंपनी मुंबई ने मध्यप्रदेश शासन से अपील की कि वे सैंम्पल की पुन: जांच करवाना चाहते हैं. इसके बाद उर्वरक का दूसरा सैंपल तमिलनाडु के त्रिचा में भेजा गया था. जून 2020 में भी नमूना परीक्षण अमानक स्तर का आया. दोनों रिपोर्ट एक ही समान होने पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संतोष पाटीदार के शिकायत आवेदन पर कंपनी के विरुद्ध धारा 420 सहित धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है. कंपनी द्वारा उर्वरक आदेश 1975 का उल्लंघन किया है.

Last Updated : Feb 17, 2021, 4:40 PM IST
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