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व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए दो घंटे ज्यादा खोला जाएगा मार्केट - नई गाइडलाइन से दुकानदार खुश

झाबुआ में प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान रियायतों में थोड़ी राहत दी है जिसके चलते व्यापारियों को व्यापार के लिए समय में छूट दी गई है. व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापारियों को बाजार में व्यवसाय के लिए 2 घंटे का समय दिया है.

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दुकान व्यापारी
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Published : Jun 3, 2020, 8:47 AM IST

झाबुआ। केंद्र और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के बाद मंगलवार को झाबुआ प्रशासन ने जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत बुधवार से जिले के बाजार सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे. झाबुआ में पिछले एक सप्ताह से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है जिसके चलते व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापारियों को बाजार में व्यवसाय के लिए 2 घंटे का समय दिया है.

अब तक झाबुआ जिले में सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक बाजार खुल रहे थे. 2 घंटे की नई राहत के बाद व्यापारी और ग्राहक दोनों ने ही राहत की सांस ली है. दी गई राहत के साथ ही बाजार में आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा. कलेक्टर ने जिले में खुलने वाले बैंकों के समय में भी बदलाव किया है. अब बैंक पहले की तरह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे और 4 बजे तक वित्तीय लेनदेन किया जा सकेगा.

नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट एरिया में किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है. जिले में पहले की तरह पान, गुटखा तंबाकू, होटल, चाय कैंटीन, सिनेमा, पार्क, लाइब्रेरी, खेल स्टेडियम मैरिज गार्डन और सड़क किनारे लगने वाली दुकान के साथ हाट बाजार, धार्मिक गतिविधियां, स्कूल-कॉलेज आदि बंद रहेंगे. स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से काम करने वाले लोगों, खेती किसानों से जुड़े किसान और खनन से जुड़ी गतिविधियां के साथ ट्रांसपोर्ट, दूध संयंत्र, पोल्ट्री फॉर्म और पशुपालन को पूरी तरह से छूट दी गई है.

झाबुआ। केंद्र और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के बाद मंगलवार को झाबुआ प्रशासन ने जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत बुधवार से जिले के बाजार सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे. झाबुआ में पिछले एक सप्ताह से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है जिसके चलते व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापारियों को बाजार में व्यवसाय के लिए 2 घंटे का समय दिया है.

अब तक झाबुआ जिले में सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक बाजार खुल रहे थे. 2 घंटे की नई राहत के बाद व्यापारी और ग्राहक दोनों ने ही राहत की सांस ली है. दी गई राहत के साथ ही बाजार में आने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा. कलेक्टर ने जिले में खुलने वाले बैंकों के समय में भी बदलाव किया है. अब बैंक पहले की तरह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे और 4 बजे तक वित्तीय लेनदेन किया जा सकेगा.

नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट एरिया में किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है. जिले में पहले की तरह पान, गुटखा तंबाकू, होटल, चाय कैंटीन, सिनेमा, पार्क, लाइब्रेरी, खेल स्टेडियम मैरिज गार्डन और सड़क किनारे लगने वाली दुकान के साथ हाट बाजार, धार्मिक गतिविधियां, स्कूल-कॉलेज आदि बंद रहेंगे. स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से काम करने वाले लोगों, खेती किसानों से जुड़े किसान और खनन से जुड़ी गतिविधियां के साथ ट्रांसपोर्ट, दूध संयंत्र, पोल्ट्री फॉर्म और पशुपालन को पूरी तरह से छूट दी गई है.

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