झाबुआ| स्कूल बसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद भी जिले के प्राइवेट स्कूल संचालक स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं. झाबुआ जिले के मेघनगर का बाफना पब्लिक स्कूल पिछले लंबे समय से इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों में लगने वाले स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरे, बालिका लैंगिक, अपराध रोकने के लिए महिला कंडक्टर रखने के निर्देश दिए थे. इस संबंध में आरटीओ ने बड़ी कार्रवाई की है और 4 बसों के फिटनेस निरस्त कर दिए हैं.
जिला परिवहन अधिकारी और यातायात प्रभारी दल-बल के साथ मेघनगर के प्राइवेट स्कूल की बसों की जांच करने पहुंचे थे. इस दौरान लगभग आधा दर्जन वाहनों में कमियां पाई गई. आरटीओ राजेश गुप्ता ने स्कूल की 4 बसों के परमिट तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए साथ ही स्कूल के अन्य वाहनों के दस्तावेजों की भी जांच करने की बात कही है.
आरटीओ ने कहा कि स्कूल संचालक को नियमानुसार निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है, यदि स्कूल संचालक निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी.