जबलपुर। प्रदेश में युवा बेरोजगारी से परेशान हैं, दूसरी तरफ नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए नौकरी का विज्ञापन जारी किया है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए, जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने यथास्थिति के आदेश जारी करते हुए सरकार को हलफनामा पेश करने निर्देश जारी किये हैं.
सेवानिवृत्त कर्मचारी ही कर सकते हैं आवेदन
कटनी निवासी धीरेन्द्र कुमार दुबे की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने अधीक्षण यंत्री,कार्यपालन यंत्री,सहायक यंत्री और उपयंत्री के लगभग तीन सौ पदों में संविदा नियुक्ति के लिए मार्च 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में यह शर्त थी कि इन पदों के लिए सिर्फ सेवानिवृत्त कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु 63 साल निर्धारित की गयी है.
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याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति बेरोजगार हैं, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए नौकरी का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके कारण युवा से रोजगार का अवसर छीना जा रहा है, याचिका में कहा गया था वह भी शिक्षित बेरोजगार हैं, याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा और गुलाब सिंह ने पैरवी की.