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Corona Warriors बनकर अस्पताल में किया काम तो मिलेगी जमानत: एमपी हाईकोर्ट

प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ पकड़े गए 2 भाइयों को हाईकोर्ट ने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर 3 महीने तक अस्पताल में काम करने की शर्त पर जमानत दी है. यदि इस दौरान दोनों कोई अपराधिक गतिविधि करते हुए पाए गए तो उनकी जमानत निरस्त हो जाएगी.

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Published : Jun 22, 2021, 5:22 AM IST

Updated : Jun 22, 2021, 6:55 AM IST

जबलपुर। नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार 2 भाइयों को स्वेच्छा से कोरोना वॉरियर्स (Corona Warriors) के तौर पर काम करने की शर्त पर जमानत का लाभ मिला है. हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) जस्टिस विषाल घगट ने अपने एक आदेश में कहा कि दोनों आरोपियों को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पंजीयन कोरोना वॉरियर्स के तौर पर करना होगा. दोनों तीन माह तक जिला अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सेवा प्रदान करेंगे.

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  • प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ पकड़े गए थे आरोपी

नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार के के चतुवेदी और उसके भाई चंद्रमणि चतुर्वेदी ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इन दोनों को प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कफ सिरप की 25 बोतल इसके पास से बरामद हुई थी. हालांकि इन दोनों की जमानत याचिका के विरोध में शासन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इनके खिलाफ साल 2019 में 2 अपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे.

कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत याचिका देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आवेदक इस दौरान कोई अपराधिक गतिविधि करते हुए पाए गए तो उनकी जमानत निरस्त हो जाएगी.

जबलपुर। नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार 2 भाइयों को स्वेच्छा से कोरोना वॉरियर्स (Corona Warriors) के तौर पर काम करने की शर्त पर जमानत का लाभ मिला है. हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) जस्टिस विषाल घगट ने अपने एक आदेश में कहा कि दोनों आरोपियों को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पंजीयन कोरोना वॉरियर्स के तौर पर करना होगा. दोनों तीन माह तक जिला अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सेवा प्रदान करेंगे.

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कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत याचिका देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आवेदक इस दौरान कोई अपराधिक गतिविधि करते हुए पाए गए तो उनकी जमानत निरस्त हो जाएगी.

Last Updated : Jun 22, 2021, 6:55 AM IST
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