जबलपुर। एमबीबीएस कोर्स की डिग्री के लिए मध्य प्रदेश मेडिकल सांइस यूनिवर्सिटी ने छात्र से 3 लाख 65 हजार रूपये लिये, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
डिग्री जारी करने के लिए जमा करवाए रुपये: याचिकाकर्ता डॉ निश्चय सक्सेना की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि, "मैंने एनआरआई कोटे की सीट से भोपाल स्थित चिरायु मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस का कोर्स किया था, कोर्स पूरा करने के बाद उसने डिग्री के लिए मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में आवेदन किया था. मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डिग्री जारी करने के लिए 3 लाख 65 हजार रूपये जमा करवाये थे."
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नियम विरुद्ध तरीके से ली जा रही राशि: याचिका में कहा गया था कि डिग्री का शुल्क 75 रूपये है और अन्य चार्ज 25 रूपये है. एनआरआई कोर्ट के एक अन्य छात्र से डिग्री के लिए रूपये 100 रूपये लिये गये हैं, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने नियम विरुद्ध तरीके से डिग्री के नाम पर उक्त राशि ली है. याचिका में राहत चाही गयी थी कि ब्याज सहित उसे रकम वापस की जाए. याचिका में प्रमुख सचिव व संचालक मेडिकल एजुकेशन तथा मप्र मेडिकल यूनिवर्सिटी को अनावेदक बनाया गया था. याचिका पर अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की गयी है, याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की.