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बरामद रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों को दिए जाएं: हाईकोर्ट - जबलपुर कोरोना अपडेट

कोरोना से संबंधित दायर एक याचिका का निराकरण करते हुए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने बरामद रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीजों को देने के निर्देश जारी किए हैं.

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जबलपुर हाईकोर्ट
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Published : May 18, 2021, 10:22 PM IST

जबलपुर। कोरोना से संबंधित दायर एक याचिका का निराकरण करते हुए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने बरामद रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीजों को देने के निर्देश जारी किए हैं. युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अन्य मांगों के संबंध में याचिकाकर्ता को कोरोना संबंधित मूल संज्ञान याचिका में आवेदन पेश करने स्वतंत्रता प्रदान की.

रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर याचिका
गौरतलब है कि कोरोना संबंधित सभी याचिकाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई की जा रही है. लखन शर्मा की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई थी कि बरामद किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपचार के लिए मरीजों को उपलब्ध करवाए जाएं. याचिका में कहा गया था कि डॉक्टरों की जांच के बाद इंजेक्शन मरीजों को दिए जाएं.

MP स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बिहार से बदतर

याचिका में यह भी मांग की गई कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण के लिए न्यायिक कमेटी बनाई जाए. युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा कि बरामद इंजेक्शन जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध करवाया जाए. याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को उक्त स्वतंत्रता प्रदान की है.

जबलपुर। कोरोना से संबंधित दायर एक याचिका का निराकरण करते हुए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने बरामद रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीजों को देने के निर्देश जारी किए हैं. युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अन्य मांगों के संबंध में याचिकाकर्ता को कोरोना संबंधित मूल संज्ञान याचिका में आवेदन पेश करने स्वतंत्रता प्रदान की.

रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर याचिका
गौरतलब है कि कोरोना संबंधित सभी याचिकाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई की जा रही है. लखन शर्मा की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई थी कि बरामद किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपचार के लिए मरीजों को उपलब्ध करवाए जाएं. याचिका में कहा गया था कि डॉक्टरों की जांच के बाद इंजेक्शन मरीजों को दिए जाएं.

MP स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बिहार से बदतर

याचिका में यह भी मांग की गई कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण के लिए न्यायिक कमेटी बनाई जाए. युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा कि बरामद इंजेक्शन जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध करवाया जाए. याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को उक्त स्वतंत्रता प्रदान की है.

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