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PSC परीक्षा मामले में अर्जेंट सुनवाई से इनकार - पीएससी परीक्षा जबलपुर हाईकोर्ट

PSC 2019 प्रारंभिक परीक्षा के मामले में हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है.याचिकाकर्ता ने कहा था कि 22 मार्च को परीक्षा होनी है, इसलिए मामले की अर्जेन्ट सुनवाई की जाए.

no immediate hearing
अर्जेन्ट सुनवाई से इनकार
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Published : Feb 27, 2021, 7:17 PM IST

जबलपुर। PSC 2019 की प्रारंभिक परीक्षाओं के संबंध में दायर मामलों की त्वरित सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है.

तुरंत सुनवाई से इनकार

PSC 2019 की प्रारंभिक परीक्षाओं के संबंध में दायर मामलों की अर्जेन्ट सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।. पीएससी परीक्षा को लेकर दायर मामलों में हाई कोर्ट ने आगामी 15 मार्च को मामलों की संयुक्त सुनवाई निर्धारित की थी.

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22 मार्च को होनी है परीक्षा

आवेदक के अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने हाई कोर्ट को आवेदन देकर कहा था, कि पीएससी मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 मार्च को होना है. इसलिये मामलों में तुरंत सुनवाई किये जाने की प्रार्थना की गई थी. कोर्ट ने त्वरित सुनवाई से इनकार करते हुए 15 मार्च को निर्धारित तिथि पर सुनवाई किये जाने की व्यवस्था दी है.:

जबलपुर। PSC 2019 की प्रारंभिक परीक्षाओं के संबंध में दायर मामलों की त्वरित सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है.

तुरंत सुनवाई से इनकार

PSC 2019 की प्रारंभिक परीक्षाओं के संबंध में दायर मामलों की अर्जेन्ट सुनवाई से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।. पीएससी परीक्षा को लेकर दायर मामलों में हाई कोर्ट ने आगामी 15 मार्च को मामलों की संयुक्त सुनवाई निर्धारित की थी.

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22 मार्च को होनी है परीक्षा

आवेदक के अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने हाई कोर्ट को आवेदन देकर कहा था, कि पीएससी मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 मार्च को होना है. इसलिये मामलों में तुरंत सुनवाई किये जाने की प्रार्थना की गई थी. कोर्ट ने त्वरित सुनवाई से इनकार करते हुए 15 मार्च को निर्धारित तिथि पर सुनवाई किये जाने की व्यवस्था दी है.:

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