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पब्लिक रोड पर कब्जा कर बेचे जा रहे प्लॉट, हाईकोर्ट में दी चुनौती - सावरकर वार्ड

मध्य प्रदेश के जबलपुर में अप्रूव नक्शे के बावजूद आसपास की जमीन पर प्लाटिंग कर रोड बंद करने और उसे बेचे जाने का आरोप में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है.

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हाईकोर्ट
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Published : Mar 29, 2021, 10:40 PM IST

जबलपुर। कटनी वार्ड नंबर-12 सावरकर वार्ड में पहले से अप्रूव नक्शे के बावजूद आसपास की जमीन पर प्लाटिंग कर रोड बंद कर उसे बेचे जाने का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस मो. रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिये टाल दी है.

1961 में अप्रूव हुआ था नक्शा
कटनी निवासी संतोष कुमार अग्रवाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि वार्ड नंबर-12 सावरकर वार्ड में 1961 का अप्रूव नक्शा है, जिसमें कई रोड कटी हुई हैं. सभी पब्लिक रोड हैं. आवेदक का कहना है कि उक्त स्थल से लगी हुईं जमीन पीएमएल बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स ललित कुमार मित्तल ने खरीद कर वहां प्लाटिंग कर निर्माण शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ेंः धनेंद्र भदौरिया को सशर्त जमानत, एक लाख के निजी मुचलके पर रिहा के आदेश

आरोप है कि पब्लिक रोड पर प्लाटिंग कर बेचा जा रहा है. जिसकी शिकायत अधिकारियों से किये जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ पत्राचार किया जा रहा है. कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है. मामले में स्वीकृत नक्शे को ननि एक्ट की धारा 299 (अ) के तहत निरस्त कर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई गई है. मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, कटनी कलेक्टर सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल पैरवी कर रहे हैं.

जबलपुर। कटनी वार्ड नंबर-12 सावरकर वार्ड में पहले से अप्रूव नक्शे के बावजूद आसपास की जमीन पर प्लाटिंग कर रोड बंद कर उसे बेचे जाने का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस मो. रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिये टाल दी है.

1961 में अप्रूव हुआ था नक्शा
कटनी निवासी संतोष कुमार अग्रवाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि वार्ड नंबर-12 सावरकर वार्ड में 1961 का अप्रूव नक्शा है, जिसमें कई रोड कटी हुई हैं. सभी पब्लिक रोड हैं. आवेदक का कहना है कि उक्त स्थल से लगी हुईं जमीन पीएमएल बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स ललित कुमार मित्तल ने खरीद कर वहां प्लाटिंग कर निर्माण शुरू कर दिया.

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आरोप है कि पब्लिक रोड पर प्लाटिंग कर बेचा जा रहा है. जिसकी शिकायत अधिकारियों से किये जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ पत्राचार किया जा रहा है. कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है. मामले में स्वीकृत नक्शे को ननि एक्ट की धारा 299 (अ) के तहत निरस्त कर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई गई है. मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, कटनी कलेक्टर सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल पैरवी कर रहे हैं.

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