जबलपुर। शहर के गैलेक्सी अस्पताल में हुई 5 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल को सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए एकलपीठ के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं
सीएमएचओ के नोटिस को दी चुनौती
बता दें कि शहर के गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आने के कारण 5 मरीजों की मौत होने के मामले में सीएमएचओ ने नोटिजस जारी कर अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा था. इस नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में युगलपीठ के समक्ष याचिका लगाई गई थी जिसे युगलपीठ ने एकलपीठ के सामने पेश करने के निर्देश दिए हैं.
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एकलपीठ में होगी सुनवाई
गैलेक्सी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि ऑक्सीजन सप्लाई में खराबी और अनियमितताओं के कारण हुई पांच कोरोना मरीजों की मौत के संबंध में सीएचएमओं ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. नोटिस में कहा गया था कि जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने हुए उनकी मान्यता निरस्त कर दी जायेगी. अस्पताल ने अपनी याचिका में कहा था कि मान्यता देने और रदद करने का अधिकार सीएचएमओ को नहीं है. याचिका में सीएचएमओ द्वारा जारी नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी गई है. सुनवाई के बाद युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई एकलपीठ में करने के आदेश जारी किए हैं.