ETV Bharat / state

MP High Court रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडर पर हाई कोर्ट सख्त,DRM से 4 हफ्ते में जवाब मांगा - अवैध वेंडर पर हाई कोर्ट सख्त

रेलवे स्टेशनों में अवैध वेंडरो द्वारा खाद्य सामग्री बेचने के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं. 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है.जनहित याचिका में कहा गया कि पश्चिम मध्य रेलवे के प्लेटफार्म में अवैध वेंडर्स की भरमार है, जो बेधड़क रेलवे प्लेटफार्म पर यात्रियों को दूषित खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है.

MP High court strict on illegal vendors
MP High Court रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडर पर हाई कोर्ट सख्त
author img

By

Published : Nov 14, 2022, 8:25 PM IST

जबलपुर। रेलवे प्लेटफार्म पर अवैध वेंडर्स के द्वारा बेची जाने वाली दूषित खाद्य सामग्रियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर की गई. जनहित याचिका में कहा गया कि पश्चिम मध्य रेलवे के प्लेटफार्म में अवैध वेंडर्स की भरमार है, जो बेधड़क रेलवे प्लेटफार्म पर यात्रियों को दूषित खाद्य सामग्री बेच रहे हैं.

रेलवे को देना होगा जवाब : याचिका में कहा गया है कि रेलवे को शिकायत करने के बावजूद अवैध वेंडर्स पर लगाम नहीं लगा पा रहा है. गुणवत्ताविहीन खाद्य सामग्री बेचने से यात्रियों की सेहत पर असर पड़ रहा है, जबकि नियम यह है कि रेलवे प्लेटफार्म पर केवल वैध वेंडर ही खाद्य सामग्री बेच सकते हैं, लेकिन रेलवे अवैध वेंडर्स को नहीं रोक पा रहा है. दिनेश उपाध्याय ने याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद पश्चिम मध्य रेलवे, डीआरएम जबलपुर और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला - दो बालिग युवतियों को साथ रहने का अधिकार, अदालत भी नहीं रोक सकती

धर्म स्वतंत्रता कानून को लेकर याचिका : प्रदेश सरकार के धर्म स्वतंत्रता कानून को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में आधा दर्जन याचिका दायर की गयी हैं. अंतरजातीय विवाह करने पर उक्त कानून के तहत कार्रवाई नहीं किये की अंतरित राहत चाहते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया गया था. हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अंतरिम राहत पर फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हिमांषु मिश्रा,षुगफता सन्नो खान ने पैरवी की.

जबलपुर। रेलवे प्लेटफार्म पर अवैध वेंडर्स के द्वारा बेची जाने वाली दूषित खाद्य सामग्रियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर की गई. जनहित याचिका में कहा गया कि पश्चिम मध्य रेलवे के प्लेटफार्म में अवैध वेंडर्स की भरमार है, जो बेधड़क रेलवे प्लेटफार्म पर यात्रियों को दूषित खाद्य सामग्री बेच रहे हैं.

रेलवे को देना होगा जवाब : याचिका में कहा गया है कि रेलवे को शिकायत करने के बावजूद अवैध वेंडर्स पर लगाम नहीं लगा पा रहा है. गुणवत्ताविहीन खाद्य सामग्री बेचने से यात्रियों की सेहत पर असर पड़ रहा है, जबकि नियम यह है कि रेलवे प्लेटफार्म पर केवल वैध वेंडर ही खाद्य सामग्री बेच सकते हैं, लेकिन रेलवे अवैध वेंडर्स को नहीं रोक पा रहा है. दिनेश उपाध्याय ने याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद पश्चिम मध्य रेलवे, डीआरएम जबलपुर और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला - दो बालिग युवतियों को साथ रहने का अधिकार, अदालत भी नहीं रोक सकती

धर्म स्वतंत्रता कानून को लेकर याचिका : प्रदेश सरकार के धर्म स्वतंत्रता कानून को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में आधा दर्जन याचिका दायर की गयी हैं. अंतरजातीय विवाह करने पर उक्त कानून के तहत कार्रवाई नहीं किये की अंतरित राहत चाहते हुए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया गया था. हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अंतरिम राहत पर फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हिमांषु मिश्रा,षुगफता सन्नो खान ने पैरवी की.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.