जबलपुर। बैतूल पुलिस की तरफ से एफआईआर (FIR) को वेबसाइट में अपलोड न किए जाने को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस मो. रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. बैतूल निवासी आदित्य पंचैली की ओर से मामला दायर किया गया है.
24 घंटे के अंदर भी दर्ज नहीं हो रही एफआईआर
दायर याचिका में कहा गया है कि बैतूल पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड नहीं कर रही है. आवेदक का कहना है कि नियमानुसार 24 घंटे के अंदर एफआईआर वेबसाइट में अपलोड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो कि अवैधानिक है.
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कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा
मामले में आवेदक का कहना है कि प्रदेश के महानगरों में इसका पालन तो हो रहा है, लेकिन अधिकांश जिलों में इसका पालन नहीं हो रहा है. मामले में प्रमुख सचिव, डीजीपी, आईजी होशंगाबाद और एसपी बैतूल को पक्षकार बनाया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी पैरवी कर रहे है.