ETV Bharat / state

बैतूल पुलिस वेबसाइट में नहीं कर रही थी FIR अपलोड, कोर्ट ने मांगा जवाब - MP latest news

बैतूल पुलिस की तरफ से वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड नहीं करने के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अनावदेकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Jabalpur HC
हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच
author img

By

Published : Jun 22, 2021, 10:49 PM IST

जबलपुर। बैतूल पुलिस की तरफ से एफआईआर (FIR) को वेबसाइट में अपलोड न किए जाने को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस मो. रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. बैतूल निवासी आदित्य पंचैली की ओर से मामला दायर किया गया है.

24 घंटे के अंदर भी दर्ज नहीं हो रही एफआईआर

दायर याचिका में कहा गया है कि बैतूल पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड नहीं कर रही है. आवेदक का कहना है कि नियमानुसार 24 घंटे के अंदर एफआईआर वेबसाइट में अपलोड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो कि अवैधानिक है.

nurses strike के खिलाफ याचिका दायर, इस सप्ताह हो सकती है सुनवाई

कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

मामले में आवेदक का कहना है कि प्रदेश के महानगरों में इसका पालन तो हो रहा है, लेकिन अधिकांश जिलों में इसका पालन नहीं हो रहा है. मामले में प्रमुख सचिव, डीजीपी, आईजी होशंगाबाद और एसपी बैतूल को पक्षकार बनाया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी पैरवी कर रहे है.

जबलपुर। बैतूल पुलिस की तरफ से एफआईआर (FIR) को वेबसाइट में अपलोड न किए जाने को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस मो. रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. बैतूल निवासी आदित्य पंचैली की ओर से मामला दायर किया गया है.

24 घंटे के अंदर भी दर्ज नहीं हो रही एफआईआर

दायर याचिका में कहा गया है कि बैतूल पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड नहीं कर रही है. आवेदक का कहना है कि नियमानुसार 24 घंटे के अंदर एफआईआर वेबसाइट में अपलोड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो कि अवैधानिक है.

nurses strike के खिलाफ याचिका दायर, इस सप्ताह हो सकती है सुनवाई

कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

मामले में आवेदक का कहना है कि प्रदेश के महानगरों में इसका पालन तो हो रहा है, लेकिन अधिकांश जिलों में इसका पालन नहीं हो रहा है. मामले में प्रमुख सचिव, डीजीपी, आईजी होशंगाबाद और एसपी बैतूल को पक्षकार बनाया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी पैरवी कर रहे है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.