जबलपुर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई तथा भाजपा विधायक जालिम सिंह पटेल तथा उनके बेटे सहित अन्य को न्यायालय से राहत मिली है. एमपी व एमएलए विशेष कोर्ट ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज अपराध में उन्हें दोषमुक्त कर दिया है. गौरतलब है कि गोटेगांव निवासी गोविंद केटले द्वारा 18 नवंबर 2014 को विधायक जालम सिंह पटेल उनके पुत्र मोनू उर्फ मणि नागेंद्र सिंह पटेल व सुरक्षा गार्ड शरद बरकड़े पर गोटेगांव शासकीय अस्पताल में लाठी-डंडों से मारपीट करके उनकी हत्या का प्रयास की शिकायत दर्ज करवाई थी.
एसआईटी ने की थी जांच : प्रकरण की जांच के लिए विशेष एसआईटी का गठन किया गया था. एसआईटी द्वारा प्रकरण की जांच के पश्चात विधायक जालम सिंह पटेल सहित तीनों के विरुद्ध धारा 323, 325, 427, 307 201,34 के तहत प्रकरण कायम कर उनके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष लगभग 30 गवाह प्रस्तुत किए गए तथा आरोपीगण द्वारा अपने बचाव में 8 गवाह प्रस्तुत किये गए. विधायकों तथा सांसदों के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीष विवेक पटेल ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अपराधियों को दोषमुक्त करने के आदेश पारित किया. आरोपी गणों की तरफ से न्यायाय में अधिवक्ता पंकज दुबे ने पक्ष रखा।
समर्थकों में खुशी की लहर : विधायक व उनके बेटे के बरी होने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है. समर्थकों का कहना है कि हम लोग न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. उन्हें चाहने वाले लोगों का कहना है कि विधायक व उनके पुत्र को इस केस में साजिश के तहत फंसाया गया था. लेकिन कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. (MLA Zalim Singh Patel acquitted) (MLA and his son acquitted)