जबलपुर। बीते 30 जून को नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची के परिवार में विवाह समारोह की वजह से जबलपुर में 12 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए. इसी के मद्देनजर अपर आयुक्त अयाची और मदन महल क्षेत्र की होटल गुलजार के मालिक के खिलाफ धारा- 188 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है. कलेक्टर का कहना है कि, अब विवाह के लिए भी गाइडलाइन बदल दी गई है, अभी तक शादियों में 50 लोगों को अनुमति थी, अब केवल 20 लोगों की ही अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही होटलों में या फॉर्म हाउस पर यदि कोई पार्टियां होती हुई पाई गईं, तो कड़ी कार्रवाई होगी.
सार्वजनिक त्योहार मनाने की अनुमति नहीं
जबलपुर कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि, आने वाले समय में कोई भी सार्वजनिक त्योहार जैसे कावड़ यात्रा, मटकी फोड़ के आयोजन नहीं होंगे. मोहर्रम में ताजिया रखने की अनुमति नहीं है. जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी वजह से इंतजाम भी बढ़ाने पड़ रहे हैं. जबलपुर में कोरोना वायरस की वजह से एक और मृत्यु हुई है, अब तक जबलपुर में 16 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है.
अवैध खदान मालिक के खिलाफ लगा जुर्माना
जबलपुर के महगंवा और चिनौटा में अवैध रूप से खनन के मामले में कलेक्टर ने ब्रोकन हिल माइनिंग कंपनी के जसजीत सिंह वालिया पर साढ़े आठ करोड़ का जुर्माना लगाया है. खनिज विभाग ने गत दिनों महगंवा, चिनौटा में कार्रवाई कर जसजीत के खिलाफ अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर कोर्ट में पेश किया था. खनिज विभाग ने जितनी आयरन ओर की खुदाई की गई, उसके हिसाब से जुर्माना लगाना प्रस्तावित किया था. कलेक्टर कोर्ट ने प्रकरण पर आदेश पारित करते हुए उत्खननकर्ता पर साढ़े आठ करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है.