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लोकायुक्त करेंगे इंसाफ: मनरेगा में घोटाला!

मनरेजा में सरपंच,सचिव और इंचार्ज रोजगार सहायक पर एक ही जॉब कार्ड से एक ही दिन में तीन बार रकम निकालने का आरोप लगा है. जनहित याचिका के तहत हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने मामला लोकायुक्त को भेजने के निर्देश दिए हैं.

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लोकायुक्त करेंगे इंसाफ: मनरेगा में घोटाला!
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Published : Mar 20, 2021, 2:52 PM IST

जबलपुर। मनरेगा योजना में सरपंच,सचिव और इंचार्ज रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि एक व्यक्ति के नाम पर एक दिन में तीन बार मजदूरी की राशि खाते से निकाल ली गई. हाईकोर्ट की युगलपीठ ने मामले की शिकायत लोकायुक्त से करने के निर्देश दिए हैं.

सरपंच,सचिव और इंचार्ज रोजगार सहायक पर घोटाले का आरोप

याचिकाकर्ता चंद्रभान सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है, कि सीधी जिलें के ग्राम पोस्ट के सरपंच,सचिव और इंचार्ज रोजगार सहायक ने घोटाला किया है. आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक व्यक्ति के नाम पर बने जाॅब कार्ड नम्बर से तीन में तीन बार मजूदरी की रकम निकाली. जाॅब कार्ड नम्बर के सामने ए,बी और सी लिखकर यह धांधली की गयी. योजना के तहत हर मजदूर का अपना अलग जाॅब कार्ड नम्बर होता है. इस बारे में जनपथ और जिला पंचायत सहित कलेक्टर से शिकायत की गयी थी. शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.

21 मार्च को होने वाली पीएससी मुख्य परीक्षा में हो सकेंगे शामिल अभ्यार्थी- HC

लोकायुक्त को सौंपी जांच

याचिका का निराकरण करते हुए युगलपीठ ने लोकायुक्त को निर्देश दिए हैं, कि वे याचिकाकर्ता की शिकायत पर कानून के अनुसार एक्शन लें.

जबलपुर। मनरेगा योजना में सरपंच,सचिव और इंचार्ज रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि एक व्यक्ति के नाम पर एक दिन में तीन बार मजदूरी की राशि खाते से निकाल ली गई. हाईकोर्ट की युगलपीठ ने मामले की शिकायत लोकायुक्त से करने के निर्देश दिए हैं.

सरपंच,सचिव और इंचार्ज रोजगार सहायक पर घोटाले का आरोप

याचिकाकर्ता चंद्रभान सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है, कि सीधी जिलें के ग्राम पोस्ट के सरपंच,सचिव और इंचार्ज रोजगार सहायक ने घोटाला किया है. आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक व्यक्ति के नाम पर बने जाॅब कार्ड नम्बर से तीन में तीन बार मजूदरी की रकम निकाली. जाॅब कार्ड नम्बर के सामने ए,बी और सी लिखकर यह धांधली की गयी. योजना के तहत हर मजदूर का अपना अलग जाॅब कार्ड नम्बर होता है. इस बारे में जनपथ और जिला पंचायत सहित कलेक्टर से शिकायत की गयी थी. शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.

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लोकायुक्त को सौंपी जांच

याचिका का निराकरण करते हुए युगलपीठ ने लोकायुक्त को निर्देश दिए हैं, कि वे याचिकाकर्ता की शिकायत पर कानून के अनुसार एक्शन लें.

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