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आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्ट पटवारी पर कोर्ट मे लगाया 65 लाख का जुर्माना

आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त अदालत ने जबलपुर के पनागर में पदस्थ भ्रष्ट पटवारी संतोष सिंह ठाकुर पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही पटवारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है.

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Published : May 31, 2019, 11:52 PM IST

आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्ट पटवारी पर लगा जुर्माना

जबलपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त अदालत ने जबलपुर के पनागर के एक भ्रष्ट पटवारी संतोष सिंह ठाकुर पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही पटवारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है.

दरअसल, साल 2012 में लोकायुक्त की टीम ने पनागर में पदस्थ पटवारी संतोष सिंह ठाकुर के घर पर छापा मारा था. उस समय संतोष सिंह के पास ₹50 लाख नकद के साथ चल अचल संपत्ति की कई कागजात बरामद हुए थे. लोकायुक्त ने संतोष से इस चल अचल संपत्ति के वैध स्रोतों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन पटवारी संतोष ने मात्र 20 लाख रुपए की कमाई के वैद्य स्त्रोतों के बारे में ही जानकारी दी थी. जबकि संतोष सिंह ठाकुर की चल अचल संपत्ति की कुल कीमत लगभग 85 लाख रुपया आंकी गई है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्ट पटवारी पर लगा जुर्माना

लोकायुक्त ने इस मामले में मुकदमा चलने के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत शुक्रवार को आदेश दिया है कि पटवारी संतोष की ₹85 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए. वहीं इस संतोष पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही 5 साल तक कारावास की सजा सुनाई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

जबलपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त अदालत ने जबलपुर के पनागर के एक भ्रष्ट पटवारी संतोष सिंह ठाकुर पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही पटवारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है.

दरअसल, साल 2012 में लोकायुक्त की टीम ने पनागर में पदस्थ पटवारी संतोष सिंह ठाकुर के घर पर छापा मारा था. उस समय संतोष सिंह के पास ₹50 लाख नकद के साथ चल अचल संपत्ति की कई कागजात बरामद हुए थे. लोकायुक्त ने संतोष से इस चल अचल संपत्ति के वैध स्रोतों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन पटवारी संतोष ने मात्र 20 लाख रुपए की कमाई के वैद्य स्त्रोतों के बारे में ही जानकारी दी थी. जबकि संतोष सिंह ठाकुर की चल अचल संपत्ति की कुल कीमत लगभग 85 लाख रुपया आंकी गई है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्ट पटवारी पर लगा जुर्माना

लोकायुक्त ने इस मामले में मुकदमा चलने के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत शुक्रवार को आदेश दिया है कि पटवारी संतोष की ₹85 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए. वहीं इस संतोष पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही 5 साल तक कारावास की सजा सुनाई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Intro:लोकायुक्त अदालत ने जबलपुर के पनागर के एक भ्रष्ट पटवारी पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 5 साल की सजा सुनाई आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त अदालत का फैसला


Body:जबलपुर आय से अधिक संपत्ति मामले में जबलपुर के पनागर के पटवारी संतोष सिंह ठाकुर के घर पर लोकायुक्त की टीम ने 2012 में छापा मारा था उस समय संतोष सिंह ठाकुर के पास ₹500000 नगद मिला था और चल अचल संपत्ति की कई कागजात मिले थे लोकायुक्त की जांच लंबे समय से चल रही थी लोकायुक्त ने संतोष सिंह ठाकुर से इस चल अचल संपत्ति के वैध स्रोतों के बारे में जानकारी मांगी थी लेकिन संतोष सिंह ठाकुर मात्र 20 लाख रुपए की कमाई के वैद्य स्त्रोतों के बारे में ही जानकारी दे पाए जबकि संतोष सिंह ठाकुर की चल अचल संपत्ति की कुल कीमत लगभग पचासी लाख रुपया आंकी गई

लोकायुक्त ने इस मामले में मुकदमा चलने के बाद भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत आज आदेश दिया है कि पटवारी संतोष की ₹6500000 की संपत्ति को जप्त कर लिया जाए और संतोष 5 साल तक कारावास में रहेंगे संतोष को पहले ही निलंबित कर दिया गया था अब सजा पढ़ने के बाद उनकी नौकरी भी चली गई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है


Conclusion:गौरतलब है कि लोकायुक्त ने बीते सालों में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सैंकड़ों छापे मारे थे उनमें से बहुत कम मामलों में सजा हो पाए लेकिन पटवारी संतोष सिंह ठाकुर को जिस तरीके का जुर्माना और सजा सुनाई गई है एक उदाहरण है जिससे भ्रष्टाचार करने बालों सरकारी अधिकारियों पर कुछ अंकुश लगेगा
बाइट प्रशांत शुक्ला अधिवक्ता लोकायुक्त
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