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कोरोना के भय से तहसीलदार साहब ने लगा दिया 100 साल का लॉकडाउन

एमपी के जबलपुर में एक तहसीलदार का आदेश जमकर वायरल हो रहा है. आदेश में 100 वर्ष का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. ऐसे में तहसीलादर की लापरवाही खुलेआम लोगों के बीच वायरल हो रही है.

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Published : Apr 3, 2021, 10:05 PM IST

जबलपुर। बरगी तहसीलदार ने अजीबो-गरीब लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश अब लोगो के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. नायब तहसीलदार बरगी सुषमा धूर्बे ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें 100 साल का लॉकडाउन की तारीख जारी कर दी है. आदेश में लिखा गया है कि यह आदेश 4/3/2021 से प्रभावशाली होगा और आगामी आदेश दिनांक 19/4/2121 तक जारी रहेगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा आदेश
तहसीलदार का यह आदेश अब वायरल हो रहा है, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. आदेश में लिखा है कि जबलपुर में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी के पत्र क्रमांक में दिये गए निर्देशों के पालन में शुकवार से रविवार तक उप-तहसील बरगी के अंतर्गत दूध, मेडीकल स्टोर , पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी की दुकान खुली रहेंगी. इसके साथ ही अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था यथावत रहेंगी.

पूर्ण रूप से बंद रहेंगे बाजार
जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे. वहीं बरगी क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार ग्राम बरगी, कालादेही, बरगी नगर के बाजारों को लगने पर आगामी आदेश तक रोक लगाई जाती है. इसके अलावा दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णतः बंद रहेंगा. किंतु उक्त विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर परिषद, पुलिस, राजस्व स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी.

छिंदवाड़ा में तीन दिन के लिए लगा लॉकडाउन, बढ़े सब्जियों के दाम

आपातकालीन ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे. इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में आगे लिखा है यह आदेश आज दिनांक 03/04/2021 को प्रभाव में आएगा और दिनांक 19/04/2121 तक जारी रहेगा.

जबलपुर। बरगी तहसीलदार ने अजीबो-गरीब लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश अब लोगो के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. नायब तहसीलदार बरगी सुषमा धूर्बे ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें 100 साल का लॉकडाउन की तारीख जारी कर दी है. आदेश में लिखा गया है कि यह आदेश 4/3/2021 से प्रभावशाली होगा और आगामी आदेश दिनांक 19/4/2121 तक जारी रहेगा.

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तहसीलदार का यह आदेश अब वायरल हो रहा है, जो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. आदेश में लिखा है कि जबलपुर में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी के पत्र क्रमांक में दिये गए निर्देशों के पालन में शुकवार से रविवार तक उप-तहसील बरगी के अंतर्गत दूध, मेडीकल स्टोर , पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी की दुकान खुली रहेंगी. इसके साथ ही अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था यथावत रहेंगी.

पूर्ण रूप से बंद रहेंगे बाजार
जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे. वहीं बरगी क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार ग्राम बरगी, कालादेही, बरगी नगर के बाजारों को लगने पर आगामी आदेश तक रोक लगाई जाती है. इसके अलावा दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णतः बंद रहेंगा. किंतु उक्त विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर परिषद, पुलिस, राजस्व स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी.

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