जबलपुर। प्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसपर रोक लगाने की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh) में जनहित याचिका दायर की गई है. जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि अगर तीसरी लहर से पहले उपचुनाव होते हैं, तो ये कोरोना के सुपरस्प्रैडर साबित हो सकते हैं.
याचिका में राज्य निर्वाचन आयोग की उस अंडरटेकिंग का भी हवाला दिया गया है, जो आयोग ने हाल ही में हाई कोर्ट में पेश की थी. आयोग ने हाई कोर्ट में कहा था कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खत्म नहीं होती, तब तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाए जाएंगे. एक तरफ निकाय चुनाव टालने और दूसरी तरफ उपचुनाव करवाने की तैयारियों को याचिका में विरोधाभास बताया गया है.
साथ ही उपचुनावों को भी तब तक टालने की मांग की गई है जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खत्म नहीं हो जाती. याचिका में प्रदेश सरकार, भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया है.
'प्रदेश के स्वास्थ्य संचानालय द्वारा 31 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना का डेल्टा वैरिएंट 33 प्रतिशत तक पाया गया है, जिसके संक्रमण फैलाने की ताकत ज्यादा होती है. प्रदेश के 27 जिलों में डेल्टा वैरिएंट फैल चुका है. ऐसे में आगामी उपचुनाव कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते है, इसलिए उपचुनावों को रोका जाए.'- डॉ.पीजी नाजपांडे, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच
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याचिका में दमोह उपचुनाव का भी उल्लेख किया गया है. जिसमें कहा गया है कि दमोह उपचुनाव के कारण करीब एक हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना की तीसरी लहर आने की स्पष्ट चेतावनी दी है. वर्तमान परिस्थिति में उपचुनाव कराना जनहित में नहीं है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने उक्त याचिका पेश की है. मामले पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है. बता दें, प्रदेश की पृथ्वीपुर, जोबट और राजगढ़ विधानसभा और खण्डवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं.