जबलपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने जवाब की प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रदान करने के आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की है. याचिकाकर्ता सुमन लाल राय की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि रेलवे द्वारा कोल की रैंक लोडिंग व अनलोडिंग के लिए अमलाई के रहवासी इलाके में गुड्स शेड कोल साइडिंग बनाया गया है.
प्रदूषण का मुद्दा उठाया : गुड्स शेड कोल साइडिंग रेलवे की जमीन पर बना हुआ परंतु आसपास को पूरा क्षेत्र रहवासी है. कोल की लोडिंग व अनलोडिंग के कारण क्षेत्र का पर्यावरण दूषित हो रहा है और रहवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है. याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि साइडिंग का विरोध करते हुए क्षेत्रीय जनों द्वारा प्रदर्शन किया गया था. एक महिला संगठन ने जिला न्यायालय में आवेदन भी पेश किया था. इसकी सुनवाई के दौरान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पेश किये गये जवाब में बताया गया कि साइडिंग के क्लोजर आदेश जारी कर दिये गये हैं.
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बिलासपुर का वायु प्रदूषण का मामला : वहीं, इसके अलावा विद्युत विभाग को कनेक्शन काटने के संबंध में आदेशित किया गया है. उधर, न्यायालय ने डीआरएम बिलासपुर के खिलाफ वायु प्रदूषण एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश भी जारी किये है. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए. याचिकाकर्ता की तरफ अधिवक्ता राम नारायण तिवारी ने पैरवी की.