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बागेश्वर धाम के खिलाफ यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक ने नहीं हटाई विवादास्पद खबरें, अब हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस - फेसबुक यूट्यूब पर अवमानना का केस

Jabalpur High Court News: बाबा बागेश्वर धाम के पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबरें नहीं हटाने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. यूट्यूब, X और फेसबुक ने कोर्ट की अवमानना की है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है.

jabalpur high court news Baba Bageshwar
बागेश्वर धाम के खिलाफ सोशल मीडिया पर खबरें प्रसारित करने का मामला
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 17, 2024, 9:39 PM IST

Updated : Jan 18, 2024, 2:06 PM IST

जबलपुर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मामले में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी डालने के मामले में हाईकोर्ट ने इन प्लेटफार्म से ऐसी सभी खबरें हटाने का आदेश दिया था लेकिन यूट्यूब,ट्विटर और फेसबुक ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है और अब इन सभी पर कोर्ट अवमानना की कार्यवाही करेगा. न्यायालय ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है.

क्या है मामला

बागेश्वर धाम के संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नरसिंहपुर के शिष्य रंजीत पटेल ने एक याचिका मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में लगाई है. जिसमें रंजीत पटेल ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें बताया गया कि सोशल प्लेटफॉर्म अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और बिना तथ्यों के अपने प्लेटफार्म पर गलत जानकारी डाल रहे हैं. इस मामले में पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक को नोटिस जारी किया था और आदेश दिया था कि जिस वीडियो और ऑडियो पर याचिकाकर्ता को आपत्ति है उसे हटाया जाए.

ये भी पढ़ें:

अब अवमानना की कार्यवाही

बुधवार को इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रंजीत पटेल की ओर से एडवोकेट पंकज दुबे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने ना तो गलत जानकारी डालने वाले शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही विवादास्पद वीडियो अलग किया. इसे कोर्ट की अवमानना मानी जाए और फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए फेसबुक, यूट्यूब,ट्विटर के खिलाफ अवमानना के नोटिस जारी किए हैं.

जबलपुर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मामले में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी डालने के मामले में हाईकोर्ट ने इन प्लेटफार्म से ऐसी सभी खबरें हटाने का आदेश दिया था लेकिन यूट्यूब,ट्विटर और फेसबुक ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है और अब इन सभी पर कोर्ट अवमानना की कार्यवाही करेगा. न्यायालय ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है.

क्या है मामला

बागेश्वर धाम के संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नरसिंहपुर के शिष्य रंजीत पटेल ने एक याचिका मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में लगाई है. जिसमें रंजीत पटेल ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें बताया गया कि सोशल प्लेटफॉर्म अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और बिना तथ्यों के अपने प्लेटफार्म पर गलत जानकारी डाल रहे हैं. इस मामले में पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक को नोटिस जारी किया था और आदेश दिया था कि जिस वीडियो और ऑडियो पर याचिकाकर्ता को आपत्ति है उसे हटाया जाए.

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अब अवमानना की कार्यवाही

बुधवार को इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रंजीत पटेल की ओर से एडवोकेट पंकज दुबे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने ना तो गलत जानकारी डालने वाले शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही विवादास्पद वीडियो अलग किया. इसे कोर्ट की अवमानना मानी जाए और फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए फेसबुक, यूट्यूब,ट्विटर के खिलाफ अवमानना के नोटिस जारी किए हैं.

Last Updated : Jan 18, 2024, 2:06 PM IST
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