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स्टाम्प एक्ट में हुए संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती, राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

स्टाम्प एक्ट में किए गए संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मामले में राज्य शासन सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

Jabalpur high court amendment in Stamp Act
स्टाम्प एक्ट में हुए संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 27, 2023, 12:05 PM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट में यह मामला सतना निवासी रश्मि खेड़ा की ओर से दायर किया गया है. जिसमें कहा गया कि स्टाम्प एक्ट की धारा-48 में संशोधन कर दिया गया है. इसके तहत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी पंजीकृत दस्तावेज में कम स्टाम्प की शिकायत दस्तावेज के पंजीयन के पांच वर्ष के पश्चात स्वीकार योग्य नहीं होगा. आशंका जताई गई कि इस संशोधन से स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करने वालों का बचाव हो रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका है.

अनावेदकों को नोटिस जारी : याचिका में मांग की गई है कि उक्त संशोधन को शून्य किया जाना चाहिए. संशोधित प्रावधान का दुरुपयोग न हो. रजिस्ट्री अधिकारी-कर्मचारी संपत्ति का उचित मूल्य निर्धारित करते हुए निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी लगाये, जिससे शासन को राजस्व की क्षति न हो. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. अब जवाब मिलने के बाद आगे की सुनवाई होगी. इसका स्टांप का इस्तेमाल करने वालों को इंतजार है.

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तिलक समारोह से रुपयों से भरा बैग चोरी : जबलपुर के गोसलपुर इलाके में महंगे कपड़े पहनकर तिलक समारोह में शामिल हुई दो युवतियों ने खाना पीना खाकर रुपयों से भरा बैग उड़ा दिया. युवतियों द्वारा की गई पूरी वारदात सीसीटीवी कैद हो गई. पीड़ित द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर दोनों युवतियों की तलाश रही है. बताया गया है कि बैग में 14 लाख से ज्यादा रुपये थे. शहडोल जिले के धनपुरी से तिलक समारोह में शामिल होने के लिए सोनी परिवार पहुंचा था. इस मामले में ग्रामीण उप पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे का कहना है कि पुलिस इन युवतियों को तलाश रही है.

जबलपुर। हाईकोर्ट में यह मामला सतना निवासी रश्मि खेड़ा की ओर से दायर किया गया है. जिसमें कहा गया कि स्टाम्प एक्ट की धारा-48 में संशोधन कर दिया गया है. इसके तहत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी पंजीकृत दस्तावेज में कम स्टाम्प की शिकायत दस्तावेज के पंजीयन के पांच वर्ष के पश्चात स्वीकार योग्य नहीं होगा. आशंका जताई गई कि इस संशोधन से स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करने वालों का बचाव हो रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका है.

अनावेदकों को नोटिस जारी : याचिका में मांग की गई है कि उक्त संशोधन को शून्य किया जाना चाहिए. संशोधित प्रावधान का दुरुपयोग न हो. रजिस्ट्री अधिकारी-कर्मचारी संपत्ति का उचित मूल्य निर्धारित करते हुए निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी लगाये, जिससे शासन को राजस्व की क्षति न हो. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. अब जवाब मिलने के बाद आगे की सुनवाई होगी. इसका स्टांप का इस्तेमाल करने वालों को इंतजार है.

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