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Jabalpur: शराब तस्करी में सजा से दंडित आप नेता को राहत देने से कोर्ट का इंकार

जबलपुर में शराब तस्करी के मामले में सजा से दंडित आम आदमी पार्टी के एक नेता की अपील को अपर सत्र न्यायाधिष जयशंकर श्रीवास्तव ने खारिज कर दी. कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है.

Jabalpur Court refuses relief to AAP leader
शराब तस्करी में सजा से दंडित आप नेता को राहत देने से कोर्ट का इंकार
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Published : Jun 7, 2023, 3:52 PM IST

जबलपुर। आम आदमी पार्टी के चिकित्सा विंग के प्रदेश सह सचिव डॉ.मुकेश जायसवाल के मदन महल स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल में आबकारी विभाग ने 10 जून 2013 को दबिश दी थी. आबकारी विभाग को दबिश के दौरान अस्पताल से 711 लीटर शराब मिली थी. आबकारी विभाग ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण पेश किया था. इस मामले में सीजेएम विकास चंद्र मिश्रा ने सुनवाई करते हुए दिसम्बर 2016 को आरोपी को एक साल की सजा तथा 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया था. सजा के खिलाफ आप नेता ने अपील दायर की थी.

डकैती की साजिश में गिरफ्तार 2 युवकों को जमानत : जबलपुर में पेट्रोल पंप में डकैती की तैयारी में गिरफ्तार दो युवकों को न्यायालय ने जमानत दे दी है. आरोपियों ने न्यायालय के समक्ष सीसीटीवी फुटज पेश कर बताया कि उन्हें पुलिस घर से ले गयी थी. गौरतलब है कि लार्डगंज व कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश देकर रानीताल कचरा मैदान में बैठकर पेट्रोल पंप में डकैती की योजना बना रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया था. एक युवक मौका पाकर फरार हो गया था. पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन फायर आर्म्स, बम, चाकू सहित अन्य औजार जब्त किये थे.

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सीसीवीटी फुटेज पेश किए : पुलिस ने आरोपियों को 28 व 29 मई की दरम्यानी रात 2 बजे गिरफ्तार किया था.आरोपी प्रशांत उपाध्याय तथा राजेन्द्र रैकवार की तरफ से दायर जमानत आवेदन के साथ सीसीटीवी की फुटेज पेश किए गए. उनकी तरफ से न्यायालय को बताया गया कि पुलिस ने उन्हे घर से उठाया था. अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार दुबे ने दोनों को जमानत का लाभ प्रदान किया है. उधर, खंडवा जिला व सत्र न्यायालय द्वारा 9 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया था. हाईकोर्ट पूर्व में मृत्युदंड की पुष्टि कर चुका था. फिर से हाईकोर्ट पहुंचे इस मामले पर जस्टिस राजेन्द्र कुमार वर्मा तथा जस्टिस एके सिंह ने अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं.

जबलपुर। आम आदमी पार्टी के चिकित्सा विंग के प्रदेश सह सचिव डॉ.मुकेश जायसवाल के मदन महल स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल में आबकारी विभाग ने 10 जून 2013 को दबिश दी थी. आबकारी विभाग को दबिश के दौरान अस्पताल से 711 लीटर शराब मिली थी. आबकारी विभाग ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण पेश किया था. इस मामले में सीजेएम विकास चंद्र मिश्रा ने सुनवाई करते हुए दिसम्बर 2016 को आरोपी को एक साल की सजा तथा 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया था. सजा के खिलाफ आप नेता ने अपील दायर की थी.

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