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जबलपुर में कानूनी सलाहकार से मिलेंगे पं. धीरेंद्र शास्त्री, राजस्थान में दर्ज हुए हैं गैर जमानती मुकदमे

पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल भडकाऊ भाषण देने और एक अन्य मामले में उनके खिलाफ राजस्थान के हाथीपोल और केलवाड़ा थाने में केस दर्ज हुआ है. हालांकि उनकी कानूनी सलाहकार डॉ. रश्मि पाठक ने दर्ज मुकदमों को गैर जमानती बताया है. उन्होंने कहा धीरेंद्रे शास्त्री को जमानत लेना चाहिए. आज शनिवार को जबलपुर में पंडित धीरेंद्रे शास्त्री रश्मि पाठक से मुलाकात करेंगे.

Bagheswer dham pandit deerandra
धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ राजस्थान में केस
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Published : Mar 25, 2023, 3:16 PM IST

Updated : Mar 25, 2023, 3:28 PM IST

डॉ. रश्मि पाठक से मुलाकात करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री

जबलपुर। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ राजस्थान के दो अलग-अलग थानों में FIR दर्ज की गई है. पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कानूनी सलाहकार डॉ. रश्मि पाठक का कहना है कि ''यह दोनों ही मामले गैर जमानती हैं और इसमें पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जमानत लेनी होगी''. रश्मि पाठक का कहना है कि ''धाराएं गंभीर हैं लेकिन मुकदमा कमजोर है''.

भड़काऊ भाषण का आरोप: डॉ. रश्मि पाठक का कहना है कि 'पहला मामला उदयपुर के हाथीपोल थाने में दर्ज किया गया है. जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है''. मामले को लेकर यह कहा गया है कि ''पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू नव वर्ष के कार्यक्रम के मौके पर एक भड़काऊ भाषण दिया जो समाज के अंदर अशांति पैदा कर सकता है''. एडवोकेट डॉ. रश्मि पाठक का कहना है कि ''पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें भाषण के आगे और पीछे का संदर्भ नहीं दिया गया है और यह मुकदमा एक पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज करवाया गया है. इसलिए मामला बहुत गंभीर नहीं है''. वहीं, हिंदू नव वर्ष के मौके पर इस मंच पर मौजूद दूसरे लोगों ने भी भाषण दिए हैं, लेकिन केवल पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज करने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह धारा गैर जमानती है और इसमें पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जमानत के लिए आवेदन देना होगा.

धीरेंद्र शास्त्री के उकसाने पर निकाले गए हरे झंडे: वहीं, दूसरा मामला कुंभलगढ़ किले से जुड़ा हुआ है. यहां केलवाड़ा थाने में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 153a, 295a और 511 के तहत अपराध दर्ज किया गया है. कुंभलगढ़ की घटना को पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान से जोड़कर बताया गया है. दरअसल पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उदयपुर में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा था कि ''कुंभलगढ़ के महाराणा प्रताप के किले में हरे झंडे लहरा रहे हैं और यह भारत है जो भगवा झंडों का देश है. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि उनमें दम है तो वे कुंभलगढ़ जाएं और वहां से हरे झंडे हटा दें. इसके ठीक बाद 5 लोग कुंभलगढ़ पहुंचते हैं और एक धार्मिक स्थल से झंडे हटा देते हैं''. इसी घटना को संज्ञान लेते हुए केलवाड़ा पुलिस ने यह अपराध दर्ज किया है. इसमें भी मुख्य आरोपी पंडित धीरेंद्र शास्त्री को बनाया गया है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ''पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आने के बाद ही यह घटना घटी और इससे इलाके में लोगों की भावनाएं भड़क सकती थीं''.

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जबलपुर में लेंगे कानूनी सलाह: आज शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री का जबलपुर में कार्यक्रम है. एडवोकेट डॉ. रश्मि पाठक का कहना है कि ''उनकी आपस में मुलाकात होगी, जिसमें इन मामलों में आगे की कानूनी कार्यवाही और अदालत में जाकर जवाब देने की प्रक्रिया तय की जाएगी''. इसके पहले डॉ. रश्मि पाठक धीरेंद्र शास्त्री के श्याम मानव केस में भी पैरवी कर चुकी हैं और इसके अलावा बुंदेलखंड के एक दूसरे भाजपा नेता से पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विवाद के मामले में अभी डॉ. रश्मि पाठक ने पैरवी की है.

शिकायतकर्ता एक पुलिस अधिकारी: हालांकि राजस्थान में दर्ज इन मुकदमों में शिकायतकर्ता एक पुलिस अधिकारी है और पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए इन मुकदमों को दर्ज किया है. इसलिए इनके अदालत में मजबूती के साथ टिके रहने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इससे यह तो स्पष्ट है कि धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से विवादों में हैं और यदि भाषण को गंभीर लेते हुए अदालत ने दूसरा रुख अख्तियार कर लिया तो पंडित जी समस्या में पड़ जाएंगे.

डॉ. रश्मि पाठक से मुलाकात करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री

जबलपुर। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ राजस्थान के दो अलग-अलग थानों में FIR दर्ज की गई है. पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कानूनी सलाहकार डॉ. रश्मि पाठक का कहना है कि ''यह दोनों ही मामले गैर जमानती हैं और इसमें पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जमानत लेनी होगी''. रश्मि पाठक का कहना है कि ''धाराएं गंभीर हैं लेकिन मुकदमा कमजोर है''.

भड़काऊ भाषण का आरोप: डॉ. रश्मि पाठक का कहना है कि 'पहला मामला उदयपुर के हाथीपोल थाने में दर्ज किया गया है. जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है''. मामले को लेकर यह कहा गया है कि ''पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू नव वर्ष के कार्यक्रम के मौके पर एक भड़काऊ भाषण दिया जो समाज के अंदर अशांति पैदा कर सकता है''. एडवोकेट डॉ. रश्मि पाठक का कहना है कि ''पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें भाषण के आगे और पीछे का संदर्भ नहीं दिया गया है और यह मुकदमा एक पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज करवाया गया है. इसलिए मामला बहुत गंभीर नहीं है''. वहीं, हिंदू नव वर्ष के मौके पर इस मंच पर मौजूद दूसरे लोगों ने भी भाषण दिए हैं, लेकिन केवल पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज करने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह धारा गैर जमानती है और इसमें पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जमानत के लिए आवेदन देना होगा.

धीरेंद्र शास्त्री के उकसाने पर निकाले गए हरे झंडे: वहीं, दूसरा मामला कुंभलगढ़ किले से जुड़ा हुआ है. यहां केलवाड़ा थाने में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 153a, 295a और 511 के तहत अपराध दर्ज किया गया है. कुंभलगढ़ की घटना को पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान से जोड़कर बताया गया है. दरअसल पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उदयपुर में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा था कि ''कुंभलगढ़ के महाराणा प्रताप के किले में हरे झंडे लहरा रहे हैं और यह भारत है जो भगवा झंडों का देश है. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि उनमें दम है तो वे कुंभलगढ़ जाएं और वहां से हरे झंडे हटा दें. इसके ठीक बाद 5 लोग कुंभलगढ़ पहुंचते हैं और एक धार्मिक स्थल से झंडे हटा देते हैं''. इसी घटना को संज्ञान लेते हुए केलवाड़ा पुलिस ने यह अपराध दर्ज किया है. इसमें भी मुख्य आरोपी पंडित धीरेंद्र शास्त्री को बनाया गया है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ''पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आने के बाद ही यह घटना घटी और इससे इलाके में लोगों की भावनाएं भड़क सकती थीं''.

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जबलपुर में लेंगे कानूनी सलाह: आज शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री का जबलपुर में कार्यक्रम है. एडवोकेट डॉ. रश्मि पाठक का कहना है कि ''उनकी आपस में मुलाकात होगी, जिसमें इन मामलों में आगे की कानूनी कार्यवाही और अदालत में जाकर जवाब देने की प्रक्रिया तय की जाएगी''. इसके पहले डॉ. रश्मि पाठक धीरेंद्र शास्त्री के श्याम मानव केस में भी पैरवी कर चुकी हैं और इसके अलावा बुंदेलखंड के एक दूसरे भाजपा नेता से पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विवाद के मामले में अभी डॉ. रश्मि पाठक ने पैरवी की है.

शिकायतकर्ता एक पुलिस अधिकारी: हालांकि राजस्थान में दर्ज इन मुकदमों में शिकायतकर्ता एक पुलिस अधिकारी है और पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए इन मुकदमों को दर्ज किया है. इसलिए इनके अदालत में मजबूती के साथ टिके रहने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इससे यह तो स्पष्ट है कि धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से विवादों में हैं और यदि भाषण को गंभीर लेते हुए अदालत ने दूसरा रुख अख्तियार कर लिया तो पंडित जी समस्या में पड़ जाएंगे.

Last Updated : Mar 25, 2023, 3:28 PM IST
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