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Jabalpur Bishop Fraud Case: करोड़ों की जालसाजी मामले में बिशप के बेटे व सहयोगी को नहीं मिली जमानत

जबलपुर बिशप सिंह के बेटे और सहयोगी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. ईओडब्ल्यू ने जमानत का लाभ मिलने पर जांच को प्रभावित करने की दलील ईओडब्ल्यू कोर्ट में दी. जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ईओडब्ल्यू ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. (jabalpur bishop fraud case) ( eow court rejected bail of bishop son) (court rejected bail of bishop son and associate) (jabalpur court news)

Jabalpur Bishop Fraud Case
बिशप के बेटे व सहयोगी को नहीं मिली जमानत
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Published : Oct 18, 2022, 10:17 PM IST

जबलपुर। करोड़ो के फर्जीवाडे़ के मामले में गिरफ्तार बिशप पीसी सिंह के बेटे पीयूष पाल व सहयोगी सुरेश जैकब की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश अजमद अली द्वारा खारिज कर दी गई है. ईओडब्ल्यू की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि विवेचना प्रारंभिक स्तर पर है. लिहाजा जमानत का लाभ मिलने पर आरोपी जांच को प्रभावित कर सकते हैं. (jabalpur bishop fraud case) ( eow court rejected bail of bishop son) (court rejected bail of bishop son and associate)

कई बेशकीमती चीजें मिली थी बिशप के घर: गौरतलब है कि पूर्व में बिशप पीसी सिंह के कार्यालय व घर में दबिश के दौरान 80 लाख का सोना, 1 करोड़ 65 लाख रुपए नगद, 48 बैंक खाते, 18352 यूएस डॉलर, 118 पांउड, 9 लग्जरी गाडिय़ां, 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे. ईओडब्लयू की पूछताछ में 10 एफडी सहित 174 बैंक खातों की जानकारी मिली थी. इसके अलावा उन्होंने मिशन कंपाउड स्थित बेशकीमती जमीन खुद के नाम आधे दामों में खरीदी थी. बिशप रहते हुए पीसी सिंह ने जमीन बेची और क्रेता के तौर पर खुद खरीद ली थी.

MP Highcourt News: बिशप पीसी सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

कोर्ट ने खारिज की बिशप के बेटे और सहयोगी की जमानत याचिका: बिशप पीसी सिंह उर्फ प्रेमचंद सिंह के खिलाफ देशभर के अलग-अलग राज्यों में 99 मामले दर्ज हैं. इनमें सबसे ज्यादा 42 मामले उत्तरप्रदेश में दर्ज हुए हैं. इसके अलावा राजस्थान में 24 मामले, महाराष्ट्र में 11, पंजाब में 6, एमपी में 4, छत्तीसगढ़ में 3, दिल्ली में 3 व झारखंड में 3 मामले दर्ज हैं. पीसी सिंह पर उनके परिजनों के नाम पर दर्ज बैंक खाते में साढे 6 करोड़ रुपए मिले थे. ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद मामले में उनके मैनेजर सुरेश जैकब ल बेटे पीयूष पाल को आरोपी बनाकर गिरफतार किया है. दोनों ने जमानत के लिए जिला न्यायालय में आवेदन दायर किया था. विशेष न्यायाधीश ईओडब्ल्यू ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. ईओडब्ल्यू की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक सारिक यादव ने पैरवी की. (jabalpur bishop fraud case) ( eow court rejected bail of bishop son) (court rejected bail of bishop son and associate) (jabalpur court news)

जबलपुर। करोड़ो के फर्जीवाडे़ के मामले में गिरफ्तार बिशप पीसी सिंह के बेटे पीयूष पाल व सहयोगी सुरेश जैकब की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश अजमद अली द्वारा खारिज कर दी गई है. ईओडब्ल्यू की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया है कि विवेचना प्रारंभिक स्तर पर है. लिहाजा जमानत का लाभ मिलने पर आरोपी जांच को प्रभावित कर सकते हैं. (jabalpur bishop fraud case) ( eow court rejected bail of bishop son) (court rejected bail of bishop son and associate)

कई बेशकीमती चीजें मिली थी बिशप के घर: गौरतलब है कि पूर्व में बिशप पीसी सिंह के कार्यालय व घर में दबिश के दौरान 80 लाख का सोना, 1 करोड़ 65 लाख रुपए नगद, 48 बैंक खाते, 18352 यूएस डॉलर, 118 पांउड, 9 लग्जरी गाडिय़ां, 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे. ईओडब्लयू की पूछताछ में 10 एफडी सहित 174 बैंक खातों की जानकारी मिली थी. इसके अलावा उन्होंने मिशन कंपाउड स्थित बेशकीमती जमीन खुद के नाम आधे दामों में खरीदी थी. बिशप रहते हुए पीसी सिंह ने जमीन बेची और क्रेता के तौर पर खुद खरीद ली थी.

MP Highcourt News: बिशप पीसी सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

कोर्ट ने खारिज की बिशप के बेटे और सहयोगी की जमानत याचिका: बिशप पीसी सिंह उर्फ प्रेमचंद सिंह के खिलाफ देशभर के अलग-अलग राज्यों में 99 मामले दर्ज हैं. इनमें सबसे ज्यादा 42 मामले उत्तरप्रदेश में दर्ज हुए हैं. इसके अलावा राजस्थान में 24 मामले, महाराष्ट्र में 11, पंजाब में 6, एमपी में 4, छत्तीसगढ़ में 3, दिल्ली में 3 व झारखंड में 3 मामले दर्ज हैं. पीसी सिंह पर उनके परिजनों के नाम पर दर्ज बैंक खाते में साढे 6 करोड़ रुपए मिले थे. ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद मामले में उनके मैनेजर सुरेश जैकब ल बेटे पीयूष पाल को आरोपी बनाकर गिरफतार किया है. दोनों ने जमानत के लिए जिला न्यायालय में आवेदन दायर किया था. विशेष न्यायाधीश ईओडब्ल्यू ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है. ईओडब्ल्यू की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक सारिक यादव ने पैरवी की. (jabalpur bishop fraud case) ( eow court rejected bail of bishop son) (court rejected bail of bishop son and associate) (jabalpur court news)

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