जबलपुर। मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. इस मामले को लेकर कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था. इसके लिए विधेयक लाकर कानून भी पारित किया गया था. इस आरक्षण के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी.
याचिका में ये दिया हवाला : उच्च न्यायालय ने मार्च 2019 में याचिका की सुनवाई करते हुए एमबीबीएस कोर्स में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी. इसके बाद शिक्षक भर्ती व एमपीपीएससी के माध्यम से होने वाली भर्ती पर भी उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी. याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के 1 लाख 21 हजार स्कूलो में 92 लाख बच्चें पढते हैं. स्कूलों में 70 हजार पद रिक्त हैं. इसके अलावा पिछले तीन सालों से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है.
याचिका में ये की मांग : उच्च न्यायालय ने सिर्फ 2019 एमबीबीएस कोर्स में 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगाई थी. उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में कोई रोक नहीं लगाई. याचिका में मांग की गयी थी कि उच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को पारित आदेश में विभिन्न मामलों में लगाई गयी रोक को बरकरार रखा गया है, इसे निरस्त किया जाये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने एसएसपी दायर की है. इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की संभावना है.