ETV Bharat / state

कोरोना संक्रमण को लेकर हाई कोर्ट की एमपी सरकार को फटकार

author img

By

Published : May 2, 2021, 12:11 PM IST

हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण से राज्य में लोग बेहद परेशान हैं. समाचार पत्रों और खबरों से उन्हें जानकारी मिली है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कई मौते हुई हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि 2 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 90 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से जान गवाई है. यदि यह सच है तो यह गंभीर मामला है.

High Court
हाई कोर्ट

जबलपुर। कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर दायर सुमोटो याचिका पर शनिवार को जबलपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है. सुनवाई ने दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण पर सरकार जो स्थिति बता रही है, हकीकत उससे कहीं अलग है.

हाई कोर्ट
  • ऑक्सीजन कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण से राज्य में लोग बेहद परेशान हैं. समाचार पत्रों और खबरों से उन्हें जानकारी मिली है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कई मौते हुई हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि 2 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 90 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से जान गवाई है. यदि यह सच है तो यह गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए. राज्य सरकार को कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वह राज्य में जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करें.

कोरोना योद्धा डॉ. सत्येंद्र मिश्रा पूरी तरह स्वस्थ, जल्द होंगे डिस्चार्ज

  • रेमडेसिविर इंजेक्शन पर हाईकोर्ट

कोर्ट ने राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण को लेकर कहा कि सरकार को इसे लेकर अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है. कोर्ट ने आगे कहा कि इंजेक्शन पर प्रशासनिक दखल ठीक नहीं है. कोर्ट के सामने ऐसे कई तथ्य रखे गए हैं जिससे लगता है कि प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार रेमडेसिविर का वितरण हो रहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना जांच 4 गुना बढ़ाई जाए और इनके नतीजों में भी तेजी लाई जाए और मरीज को रेमडेसिविर लगाने का अंतिम फैसला डॉक्टर का रहेगा.

जबलपुर। कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर दायर सुमोटो याचिका पर शनिवार को जबलपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है. सुनवाई ने दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण पर सरकार जो स्थिति बता रही है, हकीकत उससे कहीं अलग है.

हाई कोर्ट
  • ऑक्सीजन कोर्ट का आदेश

हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण से राज्य में लोग बेहद परेशान हैं. समाचार पत्रों और खबरों से उन्हें जानकारी मिली है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कई मौते हुई हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि 2 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 90 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से जान गवाई है. यदि यह सच है तो यह गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए. राज्य सरकार को कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वह राज्य में जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करें.

कोरोना योद्धा डॉ. सत्येंद्र मिश्रा पूरी तरह स्वस्थ, जल्द होंगे डिस्चार्ज

  • रेमडेसिविर इंजेक्शन पर हाईकोर्ट

कोर्ट ने राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण को लेकर कहा कि सरकार को इसे लेकर अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है. कोर्ट ने आगे कहा कि इंजेक्शन पर प्रशासनिक दखल ठीक नहीं है. कोर्ट के सामने ऐसे कई तथ्य रखे गए हैं जिससे लगता है कि प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार रेमडेसिविर का वितरण हो रहा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना जांच 4 गुना बढ़ाई जाए और इनके नतीजों में भी तेजी लाई जाए और मरीज को रेमडेसिविर लगाने का अंतिम फैसला डॉक्टर का रहेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.