जबलपुर। सोशल मीडिया पर कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है. कलेक्टर के आदेश को नागरिकों की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने मामले में शासन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. और 31 मई को नोटिस का जवाब मांगा है.
आलोक जैन ने लगाई याचिका
जबलपुर के एडवोकेट आलोक जैन की और से दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि 27 अप्रैल को जबलपुर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने एक आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और कमेंट्स पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये थे. आलोक जैन ने याचिका में कहा कि यह आर्टिकल-19 का उल्लंघन है, जो कि लोगों की स्वतंत्रता छीनना है. मामले में जिला कलेक्टर को पक्षकार बनाया गया है. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.