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केंद्रीय आयात-निर्यात कार्यालय को भोापल से इंदौर शिफ्ट करने की तैयारी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय भोपाल से इंदौर शिफ्ट करने की तैयारी थी, जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक लगा दी है. याचिका पर सुनावाई करते हुए कोर्ट ने आगामी आदेश तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिए जाने के निर्देश दिए हैं.

केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय के शिफ्टिंग का मामला
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Published : Oct 6, 2019, 4:05 AM IST

जबलपुर। केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय को भोपाल से स्थानांतरित किए जाने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने केंद्र सरकार और आयात निर्यात विभाग को निर्देशित किया है कि अगले आदेश तक इस पर कोई अंतिम फैसला न लिया जाए.

केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय के शिफ्टिंग का मामला

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानि फिक्की की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि भोपाल में स्थापित केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय 35 वर्ष पुराना है और इसके जरिए सालाना 25 हजार करोड़ का कारोबार होता है.

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि विभाग के ही कुछ अधिकारी केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय को भोपाल से इंदौर स्थानांतरित करना चाहते हैं, जबकि इस सिलसिले में न तो कोई गजट का नोटिफिकेशन किया गया और न ही केंद्र सरकार के संचालक विदेश नीति एवं व्यापार से ही कोई अनुमति ली गई है.

इस कार्यालय के जरिए केवल भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं और इससे इंदौर ले जाने से सब का नुकसान होगा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कार्यालय के इंदौर स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं.

जबलपुर। केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय को भोपाल से स्थानांतरित किए जाने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने केंद्र सरकार और आयात निर्यात विभाग को निर्देशित किया है कि अगले आदेश तक इस पर कोई अंतिम फैसला न लिया जाए.

केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय के शिफ्टिंग का मामला

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानि फिक्की की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि भोपाल में स्थापित केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय 35 वर्ष पुराना है और इसके जरिए सालाना 25 हजार करोड़ का कारोबार होता है.

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि विभाग के ही कुछ अधिकारी केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय को भोपाल से इंदौर स्थानांतरित करना चाहते हैं, जबकि इस सिलसिले में न तो कोई गजट का नोटिफिकेशन किया गया और न ही केंद्र सरकार के संचालक विदेश नीति एवं व्यापार से ही कोई अनुमति ली गई है.

इस कार्यालय के जरिए केवल भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं और इससे इंदौर ले जाने से सब का नुकसान होगा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कार्यालय के इंदौर स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं.

Intro:केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय भोपाल से इंदौर शिफ्ट करने की तैयारी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक 25000 करोड़ का कारोबार होता है हर साल इस ऑफिस के जरिएBody:जबलपुर केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय को भोपाल से स्थानांतरित किए जाने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने केंद्र सरकार और आयात निर्यात विभाग को निर्देशित किया है कि अगले आदेश तक इस पर कोई अंतिम फैसला न लिया जाए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानि फिक्की की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि भोपाल में स्थापित केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय 35 वर्ष पुराना है और इसके जरिए सालाना 25 हज़ार करोड़ का कारोबार होता है।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि विभाग के ही कुछ अधिकारी केंद्रीय आयात निर्यात कार्यालय को भोपाल से इंदौर स्थानांतरित करना चाहते हैं जबकि इस सिलसिले में न तो कोई गजट का नोटिफिकेशन किया गया और न ही केंद्र सरकार के संचालक विदेश नीति एवं व्यापार से ही कोई अनुमति ली गई है। इस कार्यालय के जरिए केवल भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं और इससे इंदौर ले जाने से सब का नुकसान होगा

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कार्यालय के इंदौर स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं।

Conclusion:बाईट-सिद्धार्थ गुप्ता (याचिकाकर्ता के अधिवक्ता)
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